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Wardha News: 14 मार्च को वर्धा में राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मामलों के निपटारे की तैयारी

Wardha Court: वर्धा जिले के सभी न्यायालयों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, बैंक, पारिवारिक और अन्य समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Feb 13, 2026 | 07:53 PM

National Lok Adalat Wardha (सोर्सः सोशल मीडिया)

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National Lok Adalat Wardha: वर्धा जिले के सभी न्यायालयों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा करने का आह्वान प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड, जिला न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ए.एस.एम. अली ने किया है।

न्यायालय में लंबित आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। इससे पक्षकारों का समय, खर्च और मानसिक परेशानी कम होती है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने में भी बड़ी सफलता मिली है।

लोक अदालत आयोजित

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सभी समझौता योग्य प्रकरण, दीवानी विवाद तथा विवाद दर्ज होने से पूर्व सुलझाए जा सकने वाले मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में भी सुबह 10 बजे से लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

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कई प्रकरण शामिल

इन लोक अदालतों में दीवानी एवं समझौता योग्य फौजदारी प्रकरण, एन.आई. एक्ट के मामले, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, एमएसईबी से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायतें, श्रम न्यायालय के प्रकरण, न्यायालय में लंबित बैंक संबंधी मामले तथा विवाद दर्ज होने से पूर्व के मामले जैसे टेलीफोन व मोबाइल कंपनी से जुड़े विवाद, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी ऋण संस्थाएं, ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद के जल कर (पानी बिल) से संबंधित प्रकरण शामिल किए जाएंगे।

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निर्णय और समझौते

लोक अदालत में पक्षकारों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है और दोनों पक्षों की सहमति से समझौता किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए निर्णय और समझौते से दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक मामलों को समझौते के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने का आह्वान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक देशमुख ने किया है।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय वर्धा के दूरध्वनि क्रमांक 07152-245594, तहसील विधिक सेवा समिति तथा दिवानी व फौजदारी न्यायालय हिंगनघाट, पुलगांव, आर्वी, आष्टी, सेलू, समुद्रपुर व कारंजा से संपर्क करने की अपील की गई है।

National lok adalat 14 march wardha courts case settlement

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Published On: Feb 13, 2026 | 07:53 PM

Topics:  

  • Lok Adalat
  • Maharashtra
  • Wardha News

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