

हिंगनघाट (सं). चेक बाउंस मामले में स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी बीजी पवार ने बनवारी गिरधारी जोशी उर्फ़ बन्नू को दो प्रकरणों में दो वर्ष की जेल तथा 11 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई. हिंगनघाट निवासी रवि पाखरानी व संजय पाखरानी से बनवारी जोशी ने उधारी में रकम ली थी. यह रकम लौटाते समय दो चेक दिये.
पाखरानी ने दोनों चेक बैंक में जमा करने के लिये डाले. परंतु दोनों चेक बाउंस हो गए. इसकी जानकारी पाखरानी ने बनवारी जोशी को दी. परंतु राशि देने के संदर्भ में बनवारी ने टालमटोल करने के कारण रवि पाखरानी व संजय पाखरानी ने वकील के माध्यम से बनवारी जोशी को नोटिस भेजकर बकाया रुपये की मांग की. परंतु जोशी ने नोटिस पर अमल नहीं करने से दोनों फरियादियों ने स्थानीय न्यायालय में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दो अलग-अलग पीटीशन दायर की.
दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने बनवारी जोशी को चेक बाउंस के दोनों मामलों में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा व एक मामले में 9 लाख व दूसरे मामले में 2 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका. जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर अतिरिक्त तीन माह की सज़ा सुनाई. रवि पाखरानी व संजय पाखरानी की ओर से एड. रवि गुरुनासिंगानी ने पैरवी की.