उल्हासनगर मनपा में शिवसेना पार्षद विक्की लबाना का नगरसेवक पद रद्द , जाति प्रमाण पत्र अमान्य साबित
Ulhasnagar Politics News: उल्हासनगर में जाति प्रमाण पत्र अमान्य पाए जाने के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद विक्की दर्शन सिंह लबाना को नगरसेवक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
Ulhasnagar NMC (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)
Ulhasnagar Shiv Sena Corporator News: उल्हासनगर मनपा के आम चुनाव में शिवसेना (शिंदे) के पार्षद विक्की दर्शन सिंह लबाना, जो चुनावों में वार्ड संख्या 6 ‘ए’ से चुने गए थे, की पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। नासिक की जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, नगर आयुक्त मनीषा अवहाले ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्की लबाना को नगर निगम सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विक्की दर्शन सिंह लबाना मनपा के वार्ड संख्या 6 ‘ए’ की पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित हुए हैं। नियमों के अनुसार उन्होंने सत्यापन के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, नासिक को प्रस्तुत किया था।
शिवसेना को लगा बड़ा झटका
हालांकि नासिक समिति ने इस मामले में 13 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। नासिक के सहायक जिला कलेक्टर ने विक्की लबाना को जारी किए गए ‘बंजारा’ जाति प्रमाण पत्र संख्या 4152120741963 (दिनांक 17/12/2015) को अमान्य घोषित कर दिया है और इस प्रमाण पत्र को सरकार को प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।
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राजनीतिक हलकों में भारी हलचल
राज्य चुनाव आयुक्त के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि जाति प्रमाण पत्र अमान्य या फर्जी पाया जाता है तो मनपा आयुक्त संबंधित जन प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं। इसके अनुसार उल्हासनगर मनपा की आयुक्त मनीषा अव्हाले ने 22 मई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है।
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इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विक्की दर्शन सिंह लबाना को जाति सत्यापन समिति के निर्णय की तिथि से यानी 13 मई, 2026 से महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1-ए) के तहत नगर निगम सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई ने उल्हासनगर के राजनीतिक हलकों में भारी हलचल पैदा कर दी है।
