Maharashtra: रिपीट वोटिंग रोकने की तैयारी, ठाणे मनपा ने पूरी की मतदाता जांच
Maharashtra Local Body Election: ठाणे मनपा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच में 83,645 संभावित रिपीट नामों में से केवल 16,574 असली रिपीट वोटर पाए गए हैं।
- Written By: अपूर्वा नायक
वोटर लिस्ट (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Thane News In Hindi: मनपा चुनाव को लेकर ठाणे महानगरपालिका ने वोटर लिस्ट की जांच कर संभावित रिपीट वोटरों की जांच पूरी कर ली है। जांच में यह साबित हुआ है कि ठाणे महानगर क्षेत्र की मतदाता सूची में केवल 16,574 वोटरों के नाम ‘रिपीट हैं।
67071 वोटरों के नाम के आगे लगा स्टार (**) का निशान हटाया जाएगा, जिन मतदाताओं के नाम के आगे स्टार (**) का निशान लगा होगा, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि वे केवल एक ही स्थान पर मतदान कर सके, ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 83,645 नाम एक जैसे हैं।
जिसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हुये थे। फर्जी मतदान को रोकने को लेकर संभावित रिपिट नामों के आगे स्टार (“) का निशान लगा दिया गया था।
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प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि मतदाता एक से अधिक बार वोट नहीं कर सकें, इसके लिए जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर हैं, उनके लिए मतदाता केंद्र पर एक फार्म रखा जाएगा। जिसे मतदाता एलपी भर कर देना होगा कि वह दूसरे स्थान पर वोट नहीं देगा।
83,645 संभावित रिपीट मतदाताओं की जांच
मनपा की तरफ से कुल 83,645 संभावित रिपीट वोटरों की जांच की गई वोटर लिस्ट की जांच में 67071 वोटरों के नाम और फोटो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये वोटर ‘रिपीट वोटर’ नहीं हैं।
इसलिए इन वोटरों के नाम के आगे लगा स्टार (**) का निशान हटा दिया जाएगा। इससे ये वोटर बिना किसी रुकावट के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह जानकारी मनपा उपायुक्त (चुनाव) उमेश बिरारी ने दी है।
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लिखकर अंडरटेकिंग दे सकते हैं वोट
- इस बीच, यह साफ हो गया है कि वोटर लिस्ट में जिन 16,574 वोटरों के नाम और फोटो पूरी तरह एक जैसे हैं, वे असल में रिपीट वोटर हैं।
ऐसे वोटर्स के नाम के आगे स्टार (**) का निशान लगा रहेगा और वोटर लिस्ट में इन वोटर्स के नाम के आगे ‘रिपीट वोटर’ का स्टैम्प लगाया जाएगा, ऐसे बोटर्स पोलिंग स्टेशन पर तय फॉर्मेंट में अंडरटेकिंग लिखकर वोट दे सकते। - उन्होंने यह भी बताया कि डबल वोटिंग रोकने के लिए उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। मनपा उपायुक्त उमेश बिरारी ने बताया कि संबंधित वोटर के यह लिखकर देने के बाद कि वह एक ही जगह और सिर्फ एक बार वोट दे रहा है, वोट देने की परमिशन दी जाएगी।
