महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी आंबेडकर की याचिका पर सुनवाई
Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए प्रकाश आंबेडकर ने एक याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
- Written By: सोनाली चावरे
प्रकाश आंबेडकर, सुप्रीम कोर्ट (pic credit; social media)
Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों की वैधता को चुनौती देने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर की याचिका पर सोमवार (18 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आंबेडकर ने शाम 6 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों का डाटा उपलब्ध नहीं होने के चुनाव आयोग ने दावे पर सवाल उठाया है।
एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने शाम 5 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों को लेकर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में उक्त याचिका खारिज होने के बाद आंबेडकर ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं।
महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक
लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी नीत महायुति का प्रदर्शन निराशाजनक था। लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम एकदम से बदल गए। विधानसभा में बीजेपी और उसके गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली थी। इस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या घटित हुआ जिसकी वजह से वोटरों का रुझान एकदम से बीजेपी के पक्ष में बदल गया।
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कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष खासकर शाम को 5 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सांठगांठ पर सवाल उठा रहा हैं। विपक्ष का दावा है कि लोग चुनाव आयोग को संदेह की नजर से देख रहे हैं। मतदाता भी अब यह सोचने लगे हैं कि आखिर उनका वोट गया कहां? इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में दायर आंबेडकर का याचिका पर सोमवार को होनेवाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
एक्स पर आंबेडकर ने दी जानकारी
प्रकाश आंबेडकर ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर साझा की गई अपनी पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई होगी। चुनाव अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक वोट का डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटों की जानकारी उपलब्ध न कराना कानून का गंभीर उल्लंघन है। इस लिहाज से कल की सुनवाई काफी अहम होगी और पूरे देश की नजर महाराष्ट्र की राजनीति पर है।
