सालार गिरोह पर पुलिस की मकोका के तहत कार्रवाई (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Solapur Crime News: सोलापुर शहर पुलिस ने सोलापुर में आतंक मचा रहे सालार गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें अपराधियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। 2015 से 2025 तक दस साल की अवधि में सालार गिरोह के 6 सदस्यों के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण, हत्या का प्रयास और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं।
जिन आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है, उनके नाम फैसल सालार, जाफर शेटे, सईद उर्फ टीपू सालार, अनीस अहमद उर्फ पापड़्या रंगरेज, अकरम उर्फ पेलवान सतखेड, वसीम उर्फ मुकरी सालार हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर पुलिस आयुक्त एम. राजकुमार ने एक ही वर्ष में तीन गिरोहों के विरुद्ध मकोका के तहत कार्रवाई की है।
2 जुलाई को, आरोपी जफर शेटे सहित पांच लोगों ने एक व्यक्ति, जिसने उससे पैसे लिए थे, को ‘मैं यहां हूं, कोई आएगा और गिरोह को खत्म कर देगा’ कहकर और उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। इस मामले में, सालार गिरोह के एक गुंडे के विरुद्ध एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच में पाया गया कि इन 6 आरोपियों ने एक संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य के रूप में क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पिछले 10 वर्षों में हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना और जान से मारने की धमकी जैसे 7 संज्ञेय अपराध किए थे। यह पाया गया कि ये सभी 6 आरोपी एक ही गिरोह के सदस्य हैं, इसलिए इस अपराध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (मकोका अधिनियम) की धाराएम 3(1)(2), 3(2), 3(4) जोड़ी गई हैं।
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मोक्का के तहत दर्ज संदिग्ध आरोपी ने 2 जुलाई को दोपहर लगभग 2:30 बजे मौलाना आज़ाद चौक, नई जिदंगी में सोहेल रमज़ान सैयद की पिटाई कर दी थी। सोहेल सैयद ने संदिग्ध आरोपी को दिए गए पैसे वापस मांगे थे। इसी बात पर संदिग्ध आरोपी जाफर शेटे, टीपू सालार, फैसल सालार, पापड़्या, अकरम पेलवान और उनके साथ 3-4 अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता की लाठियों से पिटाई कर दी।
फैसल सालार ने शिकायतकर्ता को चाकू दिखाकर धमकाते हुए कहा, “मैं यहां क्यों हूं भाई? अगर कोई आगे आया तो जान से मार दूंगा।” एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है कि फैसल सालार ने हाथ में लिए चाकू से शिकायतकर्ता के पेट में वार करके उसे जान से मारने की कोशिश की।
2015 से 2025 तक दस वर्षों के दौरान, एक संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में, अपने या गिरोह के अवैध वित्तीय लाभ के लिए, साथ ही क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, उसने हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा, हिंसा का प्रयोग जैसे 07 संज्ञेय अपराध किए।
यह पाया गया है कि संदिग्ध आरोपी उसी गिरोह का सदस्य है। तदनुसार, सोलापुर पुलिस आयुक्त एम राजकुमार ने उक्त अपराध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (MOCCA अधिनियम) की धारा 3(1) (ii), 3(2), 3(4) जोड़ी हैं। उक्त अपराध की आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त राजन माने द्वारा की जा रही है।