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प्रवीण गायकवाड़ हमला: दीपक काटे और साथी को ज़मानत, अक्कलकोट कोर्ट का आदेश

Praveen Gaikwad Assault Case: प्रवीण गायकवाड़ पर स्याही फेंककर हमला करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से केवल 2 को ही गिरफ्तार किया गया है। बाकी 8 लोगों की तलाश जारी है।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Jul 18, 2025 | 10:35 AM

दीपक काटे और साथी को ज़मानत (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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सोलापूर: संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ पर स्याही फेंककर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार शिवधर्म फाउंडेशन के दीपक काटे और उनके साथी भवनेश्वर बबन शिरगिरे को गुरुवार को अक्कलकोट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और साथ ही उनके वकीलों के आवेदन पर उन्हें ज़मानत भी दे दी। कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

प्रवीण गायकवाड़ रविवार को स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष जन्मेजयराजे भोसले के सम्मान समारोह में अक्कलकोट आए थे। वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उस समय शिवधर्म फाउंडेशन के दीपक काटे और उनके साथियों ने पहले गायकवाड़ पर स्याही फेंकी। इसके बाद गायकवाड़ को उनकी कार में बिठाया गया। इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर धक्का दिया गया। इसका पूरे राज्य में गहरा असर हुआ। साथ ही, इस पर चल रहे मानसून सत्र में भी चर्चा हुई।

अक्कलकोट अदालत में हुई सुनवाई

उसके बाद, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद विधानसभा में एक बयान दिया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ अपराध की धारा बढ़ा दी और हिरासत में लिए गए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन की हिरासत के बाद, पुलिस ने उन्हें अक्कलकोट अदालत में पेश किया। उस समय, संदिग्ध आरोपियों के कपड़े और तेल के डिब्बे जब्त कर लिए गए थे और पुलिस ने अदालत से मांग की थी कि शेष जांच करने के लिए संदिग्धों को अतिरिक्त पांच दिन की हिरासत दी जाए।

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20,000 रुपये के बांड पर जमानत

हालांकि, संदिग्धों के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की जांच भी पूरी हो चुकी है। उस तर्क को स्वीकार करते हुए, अदालत ने दोनों को 20,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी।

10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

संभाजी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष संभाजी भोसले की शिकायत पर, अक्कलकोट उत्तर पुलिस ने पहले दीपक काटे और सात अन्य लोगों, किरण सालुंखे, भैया धने, कृष्ण क्षीरसागर, अक्षय चव्हाण, बाबू बिहारी, भवनेश्वर बबन शिरगिरे के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अगले दिन, 3 और नाम जोड़े गए, जिनके नाम हैं रवींद्र उर्फ लाल्या लेंगरे, अक्षय चव्हाण और अनिल माने। अब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनमें से केवल 2 को ही गिरफ्तार किया गया है। बाकी 8 लोगों की तलाश के लिए तीन टीमें भेजी गई हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई है।

उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे

अदालत ने 2 संदिग्धों पर, जिन्हें अदालत में आरोपपत्र दाखिल होने तक ज़मानत पर रिहा किया गया है, हर शनिवार को अक्कलकोट उत्तर पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर ‘उपस्थिति रजिस्टर’ पर हस्ताक्षर करने की शर्त लगाई है।

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Published On: Jul 18, 2025 | 10:35 AM

Topics:  

  • bail granted
  • Court
  • Solapur

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