पुणे महानगर पालिका (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Nikaay Chunaav: पुणे मनपा चुनाव की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण आज आने वाला है। आज (मंगलवार) प्रारूप आरक्षण लॉटरी की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस वार्ड से कौन उम्मीदवार मैदान में उतर सकता है।
शहर के सभी राजनीतिक दलों, पूर्व नगरसेवकों और नए इच्छुक उम्मीदवारों की निगाहें इस आरक्षण सोडत (लॉटरी) पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि कई दिग्गजों के वार्ड का आरक्षण बदलने की संभावना है, जिससे कुछ का राजनीतिक पत्ता कट सकता है, तो कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है।
पुणे महानगरपालिका में कुल 165 नगरसेवक चुने जाएंगे। शहर में 41 वार्ड (प्रभाग) हैं, जिनमें से 40 वार्ड चार सदस्यीय हैं, जबकि आंबेगाव-कात्रज (वार्ड क्रमांक 38) पांच सदस्यीय है। इन 165 सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, यानी सभागृह में 83 महिला नगरसेविका और 82 पुरुष नगरसेवक होंगे।
जातिगत आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति (SC) के लिए 22, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2, और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 44 सीटें आरक्षित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया की नियमावली जारी की है। इसके अनुसार, पहले ST, फिर SC और अंत में OBC के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
एक ही वार्ड में बार-बार एक ही आरक्षण न पड़े, इसके लिए चक्राकार पद्धति अपनाई जाएगी। आरक्षण लॉटरी के बाद कई वाडों में पूर्व नगरसेवकों को एक-दूसरे के आमने-सामने उतरना पड़ सकता है, जिससे मुकाबला रोचक होगा।
कुछ वार्डों में आरक्षण बदलने से दिग्गज नेताओं का समीकरण बिगड़ सकता है, जबकि नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान का रास्ता खुल सकता है। यही कारण है कि कई इच्छुक उम्मीदवारों ने आरक्षण अपने पक्ष में जाने की आशा में ‘देव पाण्यात घातले हैं’ (भगवान के भरोसे बैठना) यानी पूजा-पाठ का सहारा लिया है।
कई वाडों में इच्छुकों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में पार्टी के भीतर टिकट को लेकर तीव्र संघर्ष होने की संभावना है। आरक्षण बदलने पर कई दिग्गजों की इस बार सभागृह में लौटने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है।
टिकट वितरण के समय पार्टी नेतृत्व के सामने संभावित नाराज़गी को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। प्रारूप आरक्षण लॉटरी 17 नवंबर को जारी की जाएगी। इस पर 17 से 24 नवंबर तक आपत्तियां और सूचना दर्ज की जा सकती हैं।
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आपत्तियां 24 नवंबर दोपहर 3 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। ये आपत्तियां केवल महानगरपालिका मुख्यालय, चुनाव कार्यालय या प्रभाग कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से दी जा सकेंगी; ई-मेल या ऑनलाइन माध्यम से दी गई आपत्तियां मान्य नहीं होंगी। अंतिम आरक्षण सूची की घोषणा 2 दिसंबर को की जाएगी।