Maharashtra: पुणे मनपा चुनाव में नया नियम, चारों समूहों में वोट डालना अनिवार्य

Pune Municipal Election में मतदाताओं को चारों समूहों में वोट डालना अनिवार्य होगा। केवल एक या दो उम्मीदवारों को वोट देकर रुकने पर मतदान अधूरा माना जाएगा।
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नोटा बटन (सौ. सोशल मीडिया )
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Pune News In Hindi: पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान आज, गुरुवार को - होने जा रहा है। इस बार की चुनाव प्रक्रिया पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों से काफी अलग और चुनौतीपूर्ण है।

मतदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि मतदान पूरा करने के लिए उन्हें - ईवीएम पर 'अ', 'ब', 'क', और 'ड' - चारों समूहों में से प्रत्येक के लिए एक-एक बटन दबाना अनिवार्य है।

भ्रम न पालें, NOTA का करें उपयोग

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता केवल अपने पसंदीदा एक या दो उम्मीदवारों को वोट देकर रुक जाता है, तो उसकी मतदान प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी।

ऐसी स्थिति में, शेष बचे हुए स्थानों के लिए मतदाता को 'NOTA' (इनमें से कोई नहीं) का बटन दबाना होगा। सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह को खारिज कर दिया गया है कि कम वोट देने पर बाकी वोट अपने आप नोटा में चले जाएंगे।

समय का प्रबंधन जरूरी

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई मतदाता प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो मतदान केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चार सदस्यीय प्रभाग प्रणाली के कारण इस बार एक मतदाता को वोट डालने में लगभग 30-40 सेकंड का समय लग सकता है। 40 प्रभागों में चार-चार और एक प्रभाग में पांच सदस्यीय रचना है। जितने उम्मीदवार है, उतने वोट देना जरूरी है। शुक्रवार, 16 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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