कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल के विदेश भागने के बाद मचा बवाल, हाई कोर्ट ने रद्द की जमानत

Pune Extortion Case: कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल के विदेश भागने पर सियासी बवाल मचा है। पुणे पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की। 45 लाख की वसूली समेत 10 से ज्यादा मामले दर्ज।
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बॉम्बे हाई कोर्ट व नीलेश घायवल (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Nilesh Ghaywal Bail Cancelled: कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल के विदेश भाग जाने के बाद राज्य में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले में सत्ताधारी दल के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर भी आरोप लग रहे हैं। पुणे में नीलेश घायवल गिरोह के खिलाफ अब तक 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसी बीच पुणे पुलिस ने मुंबई उच्च न्यायालय में नीलेश घायवल की जमानत रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी।

पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम ने जानकारी दी है कि न्यायालय ने जमानत देते समय स्पष्ट आदेश दिया था कि अगर नीलेश घायवल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी और उसे अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया था।

घायवल पर एक और मामला दर्ज

पुणे पुलिस की याचिका के बाद अब उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत रद्द कर दी है। शुक्रवार रात को नीलेश घायवल के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि नीलेश घायवल और सचिन घायवल ने 2024 और 2025 में 45 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी। कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल गिरोह के खिलाफ शहर में कुल 10 मामले दर्ज हैं। नीलेश घायवल पर एक मकोका का मामला भी दर्ज है।

घायवल पर कई आपराधिक मामले दर्ज

घायवल पर दर्ज दस प्रमुख मामलों में कोथरूड फायरिंग मामला, कोयता से हमला, फर्जी नंबर प्लेट का मामला, पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का मामला, 10 फ्लैट अपने नाम करवाकर जबरन वसूली, सिम कार्ड का दूसरे के नाम पर उपयोग करना और आपराधिक प्रवृत्ति की रील्स बनाना, मूसा गांजा तस्करी मामला और एक कंपनी से 45 लाख रुपये की जबरन वसूली का मामला शामिल है।

बता दें कि पुणे के कुख्यात अपराधी नीलेश घायवल फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश भाग गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुणे पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इंटरपोल से मदद मांगी है जिसके बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है

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