प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)
Maharashtra Real Estate Update: महाराष्ट्र में पुराने फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब रजिस्ट्री के समय घर पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य शुल्क की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान की आशंका कम होगी।
पुणे नगर निगम क्षेत्र में पुराने घर खरीदने वालों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब रजिस्ट्री और मुद्रांक शुल्क विभाग के ‘आई-सरिता’ पोर्टल पर खरीदार सीधे यह देख सकेंगे कि फ्लैट या घर पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य बकाया राशि तो नहीं है। यह कदम संभावित धोखाधड़ी और खरीदारों के वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है।
पिछले कुछ सालों में पुरानी संपत्तियों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में पुराने घरों पर स्थानीय निकायों का टैक्स और अन्य बकाया राशि अक्सर छिपा दी जाती थी। कई बार विक्रेता जानबूझकर इस जानकारी को नहीं देते थे। परिणामस्वरूप खरीदार भारी आर्थिक नुकसान उठाते थे और शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं।
‘आई-सरिता’ पोर्टल पर अब खरीदारों के लिए बकाया टैक्स की जांच करना आसान हो गया है। रजिस्ट्री के समय ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि संपत्ति पर कोई बकाया राशि न हो। इससे न केवल वित्तीय नुकसान की संभावना कम होगी, बल्कि संपत्ति खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन जाएगी।
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इस नई सुविधा से खरीदार पहले ही यह जान पाएंगे कि घर पर कोई देनदारी या बकाया टैक्स तो नहीं है। इससे विवाद और कानूनी परेशानी के मामले भी कम होंगे। इसके अलावा यह कदम पुरानी संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से पुरानी संपत्तियों के खरीदारों की सुरक्षा बढ़ेगी और प्रॉपर्टी मार्केट में विश्वास कायम रहेगा। भविष्य में अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी ऐसी डिजिटल सुविधाओं को लागू करने की संभावना है। पुणे मनपा का यह कदम पुराने फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा राहत देने वाला है। आई-सरिता पोर्टल के जरिए खरीदार अब बिना जोखिम के संपत्ति खरीद सकेंगे और भविष्य में आर्थिक नुकसान से बचेंगे।