Nashik RTO: टैक्स न भरने वाले 12 जब्त वाहनों की 2 जून को ई-नीलामी; 27 मई तक पंजीकरण का अंतिम मौका
Nashik RTO Demand: नासिक आरटीओ टैक्स न चुकाने वाले 12 जब्त वाहनों की 2 जून को ई-नीलामी करेगा। इच्छुक खरीदार 27 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण कराकर 29 मई 2026 तक जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
- Written By: रूपम सिंह
नासिक आरटीओ टैक्स (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Nashik RTO E Auction Portal Government: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, नासिक में मोटर वाहन टैक्स न भरने वाले और मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों में जब्त किए गए 12 वाहनों की आगामी 2 जून को सुबह 10 बजे ई-नीलामी की जाएगी। इस ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीदार 27 मई तक अपना पंजीकरण करा लें, ऐसी अपील कराधान प्राधिकारी तथा उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा की गई है।
इच्छुक नागरिक 22 से 27 मई तक (सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक) www।eauc-tion।gov।in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक लॉट (वाहन) के अनुसार 25 हजार रुपये की सुरक्षा राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) ‘आरटीओ नासिक के नाम से जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करके क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, नासिक में 29 मई 2026 तक जमा करना अनिवार्य है।
वाहनों का नहीं चुकाया टैक्स
जिन 12 वाहनों की नीलामी की जा रही है, उनमें मुख्य रूप से ऑटो रिक्शा और मालवाहक (कमर्शियल) वाहन शामिल हैं। फ्लाइंग स्क्वाड (वायुवेग पथक) द्वारा समय-समय पर विभिन्न अपराधों के तहत जब्त किए गए इन वाहनों के मालिकों को टैक्स चुकाने के लिए उनके पंजीकृत पते पर डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा नोटिस भेजे गए थे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियमों के अनुसार, पता बदलने पर इसकी जानकारी आरटीओ को देना वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है।
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इसके बावजूद वाहन मालिकों ने कार्यालय को सूचित नहीं किया, जिसके चलते यह सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। वाहन मालिकों के पास नीलामी की तारीख तक अपना बकाया वाहन टैक्स और पर्यावरण टैक्स भरकर वाहन वापस लेने का अंतिम अवसर रहेगा। आरटीओ प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए नीलामी में वाहनों की संख्या कम करने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। अधिक जानकारी और नियम व शर्ते www।eauction।gov।in पर उपलब्ध हैं।
