चलती गाड़ी में लिंग जांच कर रहे डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई
Nashik: नाशिक में डॉ. बालासाहब पाटील पर पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से चलती गाड़ी में लिंग जांच के आरोप, PCPNDT अधिनियम उल्लंघन, मशीन निर्माता कंपनी भी सह-आरोपी।
- Written By: अर्पित शुक्ला
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Nashik News: प्रवासरत वाहन में सोनोग्राफी द्वारा कथित तौर पर गर्भलिंग निदान करने के आरोप में, यहां के डॉ. बालासाहब नारायण पाटील के खिलाफ नाशिक मनपा के चिकित्सा विभाग ने नाशिक रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (PCPNDT Act) के प्रावधानों का उल्लंघन स्पष्ट होने के बाद, मनपा ने यह बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में सोनोग्राफी मशीन बनाने वाली कंपनी को भी सह-आरोपी बनाया गया है. इंदिरानगर क्षेत्र में पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर चलाने वाले डॉ. बालासाहब नारायण पाटील की सोनोग्राफी मशीन पर मनपा चिकित्सा विभाग ने 16 मार्च 2020 को एक ‘ट्रैकर’ लगाया था. यह सामने आया है कि पाटील ने 8 नवंबर 2025 को इस ‘ट्रैकर’ के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया. छेड़छाड़ करने के बाद पाटील ने सोनोग्राफी मशीन को एक वाहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया.
मनपा ने पाटील के वाहन का ‘ट्रैकर’ जांच किया तो पाया गया कि सोनोग्राफी मशीन का ‘ट्रैकर’ बंद था. इसी मशीन का उपयोग करके डॉ. बालासाहब पाटील ने एक महिला की सोनोग्राफी की.
डॉ. पाटील के विरुद्ध दर्ज मामले का विवरण
डॉ. बालासाहब नारायण पाटील (57) के खिलाफ प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (PCPNDT Act) के तहत नाशिक रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. उनकी सहायता करने वाली सोनोग्राफी मशीन बनाने वाली कंपनी भी सह-आरोपी है. मनपा चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवरकर ने पुलिस को यह शिकायत दी है.
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दोष सिद्ध होने पर 5 साल की कैद
मनपा के चिकित्सा विभाग द्वारा डॉ. पाटील के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से अब उन्हें जिला न्यायालय का सामना करना पड़ेगा. इस मामले में दोषी सिद्ध होने पर डॉ. पाटील को 5 साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है और उनका चिकित्सा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. मनपा के नियमों के अनुसार, सोनोग्राफी सेंटर एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है. बिना अनुमति के पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन को वाहन में रखकर, मरीज़ के घर ले जाकर सोनोग्राफी करना नियम विरुद्ध है. डॉ. बालासाहब नारायण पाटील ने मनपा की अनुमति के बिना और नियमों का उल्लंघन करके सोनोग्राफी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया है.
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चिकित्सा विभाग ने सोनोग्राफी सेंटर के सभी रिकॉर्ड ज़ब्त कर लिए हैं और यदि उनमें कोई और अनियमितता पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई की संभावना है. मनपा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. निरुपमा देवरकर ने बताया कि सोनोग्राफी मशीन का ट्रैकर बंद पाए जाने के कारण डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सोनोग्राफी मशीन की ट्रैकर प्रणाली से संबंध टूटने और डॉ. पाटील द्वारा मशीन की खरीद-बिक्री कंपनियों से किए जाने के कारण, सोनोग्राफी मशीन बनाने वाली कंपनियों को भी सह-आरोपी बनाया गया है. मनपा की डॉ. देवरकर ने नाशिक रोड पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.
