रेप केस (सौ. सोशल मीडिया )
Nashik News: नाशिक शहर में महिलाओं, लड़कियों और यहां तक कि तृतीय पंथियों के असुरक्षित होने की वास्तविकता सामने आई है. एक मामले में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, जातिसूचक गालियां देते हुए जबरन गर्भपात कराया, जबकि 4 अन्य घटनाओं में तृतीय पंथी सहित दो नाबालिग लड़कियों का विनयभंग किया गया. इन सभी मामलों में पुलिस ने एट्रोसिटी, विनयभंग, और पोक्सो कानूनों के तहत मामले दर्ज किए हैं.
नाशिकरोड के सिध्देश्वर नगर इलाके की पीड़िता की शिकायत के अनुसार, वर्ष 2021 से उसका मणिशंकर अखिलेश तिवारी (शिल्प विहार सोसायटी, सिध्देश्वर नगर) के साथ प्रेम संबंध था. आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया. इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी, लेकिन आरोपी ने ज़बरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया. बाद में, जब पीड़िता ने आरोपी के पिता अखिलेश तिवारी और मां रीता तिवारी के संज्ञान में यह बात लाकर शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी सहित दंपति ने शादी से इनकार कर दिया और उसे जातिसूचक गालियां दीं.
इसी इलाके में एक तृतीय पंथी के साथ विनयभंग की घटना हुई. पीड़िता सोमवार 24 नवंबर दोपहर के आसपास रोकडोबावाडी रोड से विहितगांव की ओर अपने घर जा रही थी, तभी वालदेवी नदी पुल के पास स्थित आण्णा गणपति मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका रास्ता रोककर विनयभंग किया. पीड़िता किसी तरह जान छुड़ाकर भागी, लेकिन आरोपी ने पीछा करते हुए उसे गालियां दीं. उपरोक्त दोनों मामलों में उपनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच सहायक आयुक्त संगीता निकम और हवलदार बरेलीकर कर रहे हैं.
विनयभंग की दूसरी घटना सौभाग्यनगर इलाके में हुई. आकाश खताले (गुरुकृपा लॉन्स के पास, वडनेर पाथर्डी रोड) ने शनिवार 22 नवंबर रात को काम से घर लौट रही एक पीड़िता का पीछा किया. घर तक पहुंचकर आरोपी ने उसका रास्ता रोका और पूछा कि उसने प्रेम संबंध क्यों तोड़े, साथ ही गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी. नाशिकरोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर हवलदार शेख आगे की जाँच कर रहे हैं. विनयभंग का तीसरा मामला चुंचाले शिवार में हुआ. विसंबा नामक आरोपी ने पिछले शुक्रवार 21 नवंबर को एक नाबालिग लड़की का पीछा करके विनयभंग किया. अगले दिन आरोपी ने लड़की के आधे चेहरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इस बात का पता चलने पर पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अंबड पुलिस स्टेशन में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच सहायक निरीक्षक दिलीप भंडे कर रहे हैं.
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चौथा मामला ओढ़ा गांव परिसर में गोदावरी नदी पुल के पास हुआ. मयूरेश शांताराम जाधव (लाखलगांव) ने सोमवार 24 नवंबर शाम को पैदल घर जा रही एक नाबालिग पीड़िता का रास्ता रोककर विनयभंग किया. इस मामले में आडगांव पुलिस स्टेशन में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उपनिरीक्षक पाटील आगे की जांच कर रहे हैं.