नाशिक न्यूज (सौ. डिजाइन फोटो )
Nashik News In Hindi: जिला महिला विकास सहकारी बैंक में 17 करोड़ 74 लाख 75 हजार 157 रुपये के गैरव्यवहार के मामले में पूर्व मंत्री प्रशांत हिरे, पूर्व विधायक अपूर्व हिरे, और उनके परिवारजनों के खिलाफ सरकारवाडा थाने में मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में योगिता अपूर्व हिरे, स्मिता प्रशांत हिरे, राजेश शशिकांत शिंदे, संतोष वामन घुले, और बैंक के अन्य पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। रीना संतोष गोसावी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज की है। यह मामला 2021 से चल रहा था।
अपूर्व हिरे की पत्नी योगिता हिरे बैंक की अध्यक्ष थीं। हिरे परिवार ‘महात्मा गांधी विद्यामंदिर, आदिवासी सेवा समिति’ नामक शैक्षणिक संस्था में भी पदाधिकारी थे। इस नाते उन्होंने बैंक के संचालक मंडल, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
शिकायतकर्ता सहित सहसंस्था के कई कर्मचारियों के नाम पर, बिना किसी अतिरिक्त गिरवी के, उनकी जानकारी के बिना और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर ऋण मामले तैयार किए गए। इन ऋणों को विभिन्न अनुचित तरीकों से मंजूर कराकर वह राशि हिरे परिवार और उनकी व्यावसायिक फर्मों के खातों में हस्तांतरित की गई। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों ने सेल्फ-चेक के माध्यम से इस राशि को अपने पास हस्तांतरित कर लिया।
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महात्मा गांधी विद्या मंदिर समन्वयक डॉ अपूर्व हिरे ने कहा है कि संबंधित मामले पूरी तरह से झूठे और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं। ये संबंधित व्यक्तियों के निजी ऋण है और इन मामलों में किसी भी आर्थिक गड़बड़ी से हमारा या संस्था का कोई संबंध नहीं है। पुलिस को सभी बैंक खातों की उचित जांच करने की आवश्यकता है। संबंधित व्यक्ति संस्था में ठीक से काम नहीं कर रहे थे। छह महीने से अधिक समय तक उनकी अनुपस्थिति के कारण संस्था द्वारा उनकी जांच की गई थी। उसी निजी द्वेष के कारण ये झूठे मामले दर्ज किए गए है।