Nanded News: दिव्यांग चचेरे भाई को धमकी देने का आरोप, BJP विधायक पर कोर्ट का शिकंजा
Naigaon Court Order: नांदेड के BJP विधायक राजेश पवार पर दिव्यांग चचेरे भाई को धमकी देने के आरोप में नायगांव कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है।
- Written By: आंचल लोखंडे
Maharashtra political (सोर्सः सोशल मीडिया)
Maharashtra Politics: नांदेड जिले से बीजेपी विधायक राजेश पवार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। विधायक पवार पर अपने 70% दिव्यांग चचेरे भाई को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है।
यह मामला जून 2023 का है। पीड़ित श्रीराम पवार, जो 70% दिव्यांग हैं, ने नायगांव कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 24 जून 2023 को विधायक राजेश पवार, उनकी पत्नी और 7-8 अज्ञात लोग जेसीबी मशीन लेकर उनके खेत में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने खेत में लगे बांस के पौधों को नुकसान पहुंचाया। जब श्रीराम पवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया।
“दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा”-शिकायत में आरोप
शिकायत में कहा गया है कि विधायक ने अपने दिव्यांग चचेरे भाई से कहा, “तू पहले से ही लंगड़ा है, दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा और तुम दोनों को खत्म कर दूंगा।” साथ ही, उन्हें कोर्ट में चल रहा केस वापस लेने और जमीन खाली करने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने इसे दीवानी मामला बताकर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।
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कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
नायगांव कोर्ट ने मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और सियासी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
