Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Shardiya Navratri |
  • Asia Cup 2025 |
  • Rahul Gandhi |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

महिला का अपने शरीर पर अंतिम अधिकार, हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भ समाप्त करने की अनुमति

High Court: नागपुर में हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को अपने 31 माह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि एक महिला का अपने शरीर पर एकमात्र अधिकार है।

  • By प्रिया जैस
Updated On: Sep 25, 2025 | 07:30 AM

हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur News: बलात्कार की पीड़िता एक 18 वर्षीय युवती ने इस घटना के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 31 सप्ताह के अवांछित गर्भ को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भ समाप्त करने की अनुमति प्रदान की। न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश सिद्धेश्वर ठोंबरे ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को समझते हुए और उसके निर्णय से सहमति जताते हुए यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक महिला का अपने शरीर पर एकमात्र अधिकार है और वह गर्भपात कराने का अंतिम निर्णय लेने वाली है। कोर्ट ने अकोला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। इस बोर्ड को पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, भ्रूण की स्थिति, और गर्भपात से जुड़े जोखिमों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए थे।

मेडिकल बोर्ड ने पेश की रिपोर्ट

कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि 31 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात करना उच्च जोखिम भरा हो सकता है। प्रक्रिया के दौरान और बाद में मां और भ्रूण दोनों के लिए गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं और जानलेवा स्थितियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि पीड़िता और उसके रिश्तेदार सहमति देते हैं तो यह प्रक्रिया की जा सकती है।

पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसके माता-पिता को सभी जोखिमों के बारे में बता दिया गया है लेकिन वे फिर भी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय ले चुके हैं। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि विवाह के बाहर, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के बाद हुई गर्भावस्था महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव और आघात का कारण बनती है।

संविधान ने दिया है अधिकार

अदालत ने यह भी माना कि अवांछित गर्भावस्था का बोझ महिला पर पड़ता है और संविधान का अनुच्छेद 21 एक महिला को अपने मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के दांव पर होने पर गर्भपात कराने का अधिकार देता है। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है, अदालत ने इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया।

यह भी पढ़ें – Maharashtra Monsoon: नागपुर में येलो तो इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

अदालत ने अकोला के सरकारी अस्पताल के डीन को पीड़िता और उसके माता-पिता की लिखित सहमति लेकर सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जल्द से जल्द गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम देने का निर्देश दिया। अदालत ने भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने और बुलढाना जिले के तामगांव पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को सौंपने के आदेश भी दिए।

Woman final say over her own body high court allows rape victim terminate pregnancy

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 25, 2025 | 07:30 AM

Topics:  

  • High Court
  • Nagpur
  • Nagpur News

सम्बंधित ख़बरें

1

पुसद अर्बन का शरद मैंद फिर गिरफ्तार, 14 मजदूरों के नाम पर जारी किया 6.68 करोड़ का लोन

2

एकनाथ शिंदे का नागपुर दौरा रद्द, अब इस दिन होगा सम्मेलन, जिले में 3 नये गांव का गठन

3

2 महीने से भर्ती होने भटक रहा मरीज, नागपुर AIIMS की व्यथा, बेड ही खाली नहीं

4

मॉडलिंग और टीवी शो के नाम पर ठगी, लाइव पर किया पर्दाफाश, ठग इवेंट मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.