-
बुध, 5 अगस्त 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Voter List Name Removal High Court Order Nagpur Election Officer
मतदाता सूची से नाम गायब? दी गई चुनौती, हाई कोर्ट सख्त, कहा- जिला चुनाव अधिकारी करें जल्द निर्णय
- Written By: प्रिया जैस
Voter List Name Removal Case: हाई कोर्ट ने नागपुर के जिला चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची से नाम हटाने की अपील पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

वोटर लिस्ट (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Maharashtra Local Elections: नागपुर में मतदाता सूची से नाम गायब होने के मामले में न केवल देशभर में बल्कि राज्य में भी राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से नगर पंचायत से लेकर महानगरपालिकाओं तक के चुनाव कराने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार अब प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
हाल ही में प्रारूप मतदाता सूची प्रेषित की गई जिस पर आपत्ति और सुझाव मंगाए गए हैं। मतदाता सूची से नाम गायब होने के कारण याचिकाकर्ता संजय राऊत ने जिला चुनाव अधिकारी के पास आवेदन किया था किंतु इस पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
निर्णय लेने के आदेश
इस पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन न्यायाधीश रजनीश व्यास ने मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में जिला चुनाव अधिकारी को जल्द निर्णय लेने के आदेश दिए। याचिका में जिला चुनाव अधिकारी, हिंगना के मतदाता पंजीयन अधिकारी, हिंगना के ही सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी, काटोल के मतदाता पंजीयन अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी और कोंढाली नगर पंचायत के सीओ को प्रतिवादी बनाया गया।
सम्बंधित ख़बरें
आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 18 महीने बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ
विधानसभा चुनाव के 10 साल बाद जीत पर लगा ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर क्यों लगाई रोक?
लाउडस्पीकर और डीजे के शोर पर नकेल, अब एक क्लिक पर होगी शिकायत! जल्द शुरू होगा पॉल्यूशन फ्री नागपुर पोर्टल
रिटायरमेंट इंक्रीमेंट पर हाई कोर्ट का फैसला: मनपा अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी, जांच के निर्देश
अपील पर नहीं लिया निर्णय
याचिकाकर्ता ने मतदाता के रूप में अपना नाम हटाए जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर दी थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि यह अपील 17 अक्टूबर 2025 को दायर की गई थी किंतु इस संदर्भ में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है।
यह भी पढ़ें – कोराडी पावर प्लांट: कोयला खत्म! सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, हाई कोर्ट ने टेंडर को दी हरी झंडी
सुनवाई के दौरान सरकार की पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जिला चुनाव अधिकारी को तुरंत अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से संबंधित इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नागपुर के जिला चुनाव अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एजीपी उसी दिन इस आदेश की सूचना जिला चुनाव अधिकारी को देंगे। चूंकि न्यायालय ने अपील पर शीघ्र निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी, इसलिए याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में कारण उत्पन्न होता है तो वे पुनः न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इस निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है। कार्रवाई के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों के वकीलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
Voter list name removal high court order nagpur election officer
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
Wardha News: लापता प्रेमीयुगल के शव कुएं में मिले, हत्या या आत्महत्या पर चर्चाओं को दौर जारी
Aug 05, 2026 | 03:29 PMAI ने सिक्योरिटी सिस्टम को दिया चकमा, टेस्टिंग के दौरान बनाई फर्जी ऑनलाइन पहचान
Aug 05, 2026 | 03:28 PMनागपुर हाईकोर्ट का फैसला: इस्लाम मानने वालों को नहीं मिल सकता SC का दर्जा; संविधान आदेश 1950 को ठहराया वैध
Aug 05, 2026 | 03:23 PMसुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई; गड़चिरोली में नक्सलियों के विस्फोटक और आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद
Aug 05, 2026 | 03:23 PMमुंबई मेट्रो ने बनाया नया रिकॉर्ड: 30 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार, 179 दिनों में जुड़े 5 करोड़ नए यात्री
Aug 05, 2026 | 03:22 PMयोगी सरकार का बड़ा फैसला: वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा, बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
Aug 05, 2026 | 03:18 PMExplainer: अमित शाह की गैरहाजिरी पर संसद में बवाल… विपक्ष ने घोषित किया लापता, जानें क्या कहते हैं नियम
Aug 05, 2026 | 03:16 PMवीडियो गैलरी

थलपति विजय सरकार का पहला बजट पेश, छात्रों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
Aug 05, 2026 | 02:22 PM
सनातन पर विवाद के बाद अब त्रिशा-विजय टिप्पणी में फंसे उदयनिधि स्टालिन, पुलिस ने उठाया; देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 10:40 PM
कौन हैं JPSC आंदोलन के सोनम वांगचुक? मां को खोया, 11 FIR दर्ज हुए फिर भी नहीं झुके, देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 09:51 PM
दतिया में BJP की हार के बाद मचा हड़कंप! अपनों के धोखे और भीतरघात से उड़े नेताओं के होश! देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 09:48 PM
PK की जीत के बाद BJP ऑफिस में वीणा मानवी का फोन, लड्डू बांटने की बात वायरल! देखें VIDEO
Aug 04, 2026 | 07:33 PM
POK में बगावत! ट्रंप-ईरान संकट को लेकर क्या बोले मेजर जनरल राजन कोचर? Exclusive Interview
Aug 04, 2026 | 03:17 PM














