नागपुर नेचर एक्सपीरियंस 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर ताडोबा में अनोखी पहल, पर्यटक भी बनेंगे वन्यजीव गणना का हिस्सा
Nagpur Tadoba Tiger Reserve: बुद्ध पूर्णिमा पर ताडोबा में नेचर एक्सपीरियंस 2026 के तहत वन्यजीव गणना होगी, 57 मचानों से पर्यटकों को अवलोकन का मौका मिलेगा।
- Written By: अंकिता पटेल
ताडोबा टाइगर रिजर्व, वन्यजीव गणना, (सोर्स: सौजन्य AI)
Nagpur Wildlife Census: नागपुर शहर में आगामी 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जंगल में वन्यजीवों की गणना की जाएगी। इसके मद्देनजर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर एक्सपीरियंस 2026 का आयोजन किया गया है। इसके तहत में 57 मचान स्थापित किए गए हैं जिसके जरिए पर्यटक वन्यजीवों की गणना और अवलोकन कर सकेंगे।
बता दें कि ताडोबा प्रबंधन द्वारा प्रति मचान केवल 2 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। पर्यटकों के साथ 1 गाइड मौजूद रहेगा। यह गणना कुल 14 घंटों तक चलेगी। इसकी शुरुआत 1 मई की शाम 4 बजे होगी। पर्यटकों को 2 मई की सुबह 6 बजे तक वन्यजीव अवलोकन का अवसर मिलेगा, नेचर एक्सपीरियंस 2026 के तहत केवल 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के व्यक्ति प्राणी गणना के लिए वैध होंगे।
…तो लगेगा 5,000 रु. का जुर्माना
मचान पर धूम्रपान और शराब का सेवन सख्त वर्जित है। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें तत्काल रिजर्व से निकाल दिया जाएगा। वन्यजीवों को परेशान करने से बचने के लिए कैमरा, टॉर्च, सर्चलाइट या फ्लैश का उपयोग निषेध है। मचान से उतरने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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संरक्षण के लिए अहम पहल
यह पहल वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही है। साथ ही यह वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। पर्यटकों से अपील है कि वे रिजर्व के सभी नियमों का पालन करें।
-ताडोबा, क्षेत्र संचालक, प्रभूनाथ शुक्ला
पहले आओ, पहले पाओ
मचान के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की गई है। ताडोबा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक द्वारा पर्यटकों को मचान जारी किए जाएंगे।
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क्षेत्र निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। मचान बुक हो जाने के बाद उसे रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही बुक किए गए प्रवेश परमिट पर व्यक्ति के नाम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
