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Nagpur: धड़ल्ले से हो रहा पॉलिथीन बैग का उपयोग, बंदी के बावजूद नियमों की अनदेखी
- Written By: प्रिया जैस
Nagpur News: नागपुर के बेसा-मानेवाड़ा रोड से लगी दुकानों में प्लास्टिक बंदी के बावजूद दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से पॉलिथीन बैग का उपयोग कर रहे है। दुकानदार नियमों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है।

प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग (सौजन्य-सोशल मीडिया, कंसेप्ट फोटो)
Besa-Manewada Road: बेसा-मानेवाड़ा रोड से लगी दुकानों में प्लास्टिक बंदी के बावजूद दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से पॉलिथीन बैग का उपयोग कर नियमों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद, यह स्थिति चिंताजनक है। बेसा-मानेवाड़ा रोड से दोनों ओर लगी दुकानों में प्लास्टिक बंदी की धज्जियां खुलेआम उड़ायी जा रही हैं।
महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बावजूद, नागपुर के बेसा-मानेवाड़ा रोड और उसके आरसपास के इलाके में पॉलिथीन बैग का बिना कोई रोकटोक इस्तेमाल पर्यावरण प्रेमियों और जागरूक नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। छोटी किराना दुकानों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक, दुकानदार खुलेआम ग्राहकों को पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं, जिससे न केवल नियमों की अवहेलना हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है।
नियमों की अनदेखी और पर्यावरण पर खतरा
सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था ताकि प्लास्टिक कचरे के बढ़ते ढेर और उसके पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सके। पॉलिथीन बैग नालियों को जाम करते हैं, जिससे जलभराव की समस्या पैदा होती है। ये मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं और जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं, जो इन्हें खाकर बीमार पड़ जाते हैं। इसके बावजूद, मानेवाड़ा क्षेत्र में दुकानदार और कुछ हद तक ग्राहक भी, इसकी गंभीरता को समझने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।
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क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से नियमित जांच और कार्रवाई की कमी के कारण दुकानदार बेखौफ होकर पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दुकानदारों का तर्क है कि उनके पास पॉलिथीन के सस्ते और व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, और ग्राहक भी कपड़े या जूट के थैले लाने की बजाय पॉलिथीन की मांग करते हैं। हालांकि, यह तर्क नियमों के उल्लंघन को सही नहीं ठहरा सकता।
क्या कहते हैं नियम?
महाराष्ट्र सरकार ने 23 जून 2018 से प्लास्टिक की थैलियों, सिंगल-यूज डिस्पोजेबल वस्तुओं और थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर तीन महीने की जेल तक का प्रावधान है।
प्रशासन की भूमिका और आगे की राह
स्थानीय प्रशासन, विशेषकर नागपुर महानगर पालिका को मानकापुर जैसे क्षेत्रों में सख्त प्रवर्तन अभियान चलाने की आवश्यकता है। केवल जुर्माना लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को प्लास्टिक के खतरों और उसके विकल्पों के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है।
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पुनरावर्ती उपयोग वाले कपड़े या जूट के थैलों को बढ़ावा देना और दुकानदारों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। जब तक जन जागरूकता और सख्त कार्रवाई का समन्वय नहीं होगा, तब तक मानकापुर जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक बंदी केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा।
Polythene bags used indiscriminately rules ignored despite ban
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