
नायलॉन मांजा (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur Nylon Manja News: नागपुर में जानलेवा नायलॉन मांजा के बढ़ते इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अब अत्यंत सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने जहां प्रशासन से तीखा सवाल किया है कि नायलॉन मांजा का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित वयस्क व्यक्ति या बच्चों के माता-पिता पर 50,000 रुपये और इसे बेचने वाले विक्रेताओं पर 2.5 लाख रुपये का भारी जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
वहीं न्यायालय ने पूर्व में जारी आदेश के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में विज्ञापन जारी कर जनता की आपत्तियां मंगाने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि पहले ही इस संदर्भ में आदेश दिए गए थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश की अनदेखी किए जाने पर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिलाधिकारी 6 जनवरी 2026 को दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित करें। इसके साथ ही इस विज्ञापन पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को 8 जनवरी 2026 को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
अदालत द्वारा प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत न केवल आम नागरिक और विक्रेता, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में नायलॉन मांजा की बिक्री की अनदेखी की जाती है, तो संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भी इस पर जवाब देना होगा। यह कदम पक्षियों और इंसानों के जीवन को नायलॉन मांजा से होने वाले खतरों से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
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इधर नागपुर तहसील पुलिस ने गार्डलाइन परिसर में एक नायलॉन मांजा विक्रेता को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी नई बस्ती, टेकानाका निवासी मुमताज अहमद हाफिज मोहम्मद इद्रीस (55) बताया गया। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान जानकारी मिली कि गार्डलाइन के क्वार्टर परिसर में एक व्यक्ति प्रतिबंधित नायलॉन मांजा और पतंग बेच रहा है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुमताज को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास सफेद रंग की बोरी में 29 चकरी मांजा बरामद हुआ। पुलिस ने माल जब्त कर उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया।






