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कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में नियमों की धज्जियां उड़ाना पड़ा महंगा, NGT ने लगाया करोड़ों का जुर्माना
Koradi Power Plant: कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में फ्लाई ऐश नियमों के उल्लंघन पर NGT ने महाजेनको पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एमपीसीबी को अतिरिक्त वसूली के निर्देश।
- Written By: प्रिया जैस

कोराडी थर्मल प्लांट (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Mahagenco fine: पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसले में पुणे स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पश्चिमी क्षेत्र की पीठ ने कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में नियमों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) पर 5 करोड़ रुपये का दंड लगाया है।
न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को लंबे समय तक नियमों का पालन न करने के लिए अतिरिक्त मुआवजे का आकलन और वसूली करने का भी निर्देश दिया है जो कई करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
यह जुर्माना 660 मेगावाट की 3 कोयला आधारित ताप विद्युत इकाइयों (इकाई 8, 9 और 10) से संबंधित है जिन्हें 2010 और 2017 के बीच चालू किया गया था। यद्यपि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2010 में पर्यावरण मंजूरी प्रदान कर दी थी लेकिन आरोप है कि महाजेनको कई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करने में विफल रही।
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पर्यावरण समूहों की याचिका
यह मामला शहर स्थित पर्यावरण संगठनों (कृषि विज्ञान आरोग्य संस्था, किसान मंच और प्रद्युम्न सहस्रभोजनी) द्वारा एनजीटी के समक्ष दायर आवेदन संख्या 62/2021 (डब्ल्यूजेड) के माध्यम से शुरू किया गया था। आवेदकों ने पर्यावरण मानदंडों के सख्त प्रवर्तन की मांग की जिनमें अनिवार्य हरित पट्टी का विकास, उपचारित सीवेज जल का उपयोग, फ्लाई ऐश का 100% उपयोग समेत अन्य शामिल है।
प्रमुख उल्लंघनों पर डाला गया प्रकाश
- आवेदकों ने कोराडी प्लांट में कई पर्यावरणीय उल्लंघनों को उजागर किया।
- निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में विफलता।
- अनिवार्य 100% फ्लाई ऐश उपयोग का लक्ष्य प्राप्त न होना।
- आवश्यक एचडीपीई/एलडीपीई लाइनिंग के बिना राख के टीलों में फ्लाई ऐश डालना।
- निर्धारित हरित पट्टी का विकास करने में विफलता।
- परिचालन शुरू होने के वर्षों बाद भी एफजीडी इकाइयों की स्थापना न होना।
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सुधार और संवर्धन में राशि का उपयोग
निरीक्षण रिपोर्टों, हलफनामों और सभी हितधारकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच करने के बाद, एनजीटी ने निष्कर्ष निकाला कि महाजेनको निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% फ्लाई ऐश का उपयोग करने में विफल रहा और उसने राख भंडारण क्षेत्रों में अनिवार्य लाइनिंग के बिना अवैध रूप से फ्लाई ऐश को डंप किया।
इस संबंध में महाजेनको को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में एमपीसीबी के पास 5 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि वसूली गई राशि का उपयोग परियोजना स्थल और उसके आसपास के पर्यावरणीय सुधार और संवर्धन उपायों के लिए ही किया जाना चाहिए।
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