Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शनि, 4 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

नागपुर: काटोल अध्यक्ष अर्चना देशमुख को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति वैधता आदेश पर रोक

Nagpur High Court: काटोल नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना देशमुख को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने जाति वैधता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें तत्काल अयोग्यता से बचा लिया।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jul 04, 2026 | 04:45 PM

नागपुर हाईकोर्ट, अर्चना देशमुख, (साेर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Nagpur High Court Archana Deshmukh: नागपुर याचिकाकर्ता अर्चना देशमुख ने 2 दिसंबर 2025 को हुए काटोल नगर परिषद के आम चुनाव में ओबीसी (महिला) आरक्षित श्रेणी से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। 21 दिसंबर 2025 को घोषित नतीजों में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2300 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी।

नामांकन के दौरान उन्होंने अपना ‘कुनबी’ (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र पेश किया था और नियमानुसार 6 महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने का हलफनामा दिया था जिसे जाति दावा सत्यापन के लिए भेजा गया था। 19 जून 2026 को जाति जांच समिति ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता और उनके पिता के स्कूल रिकॉर्ड में उनकी जाति ‘मराठा’ दर्ज है।

इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और समिति के फैसले को चुनौती दी। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जाति वैधता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से अर्चना देशमुख को पद से अयोग्य ठहराए जाने के खतरे से फौरी राहत मिल गई है।

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई में गिर रहे पेड़ पर पेड़, भांडुप में बह गई पूरी सड़क, मिसिंग लिंक पर गड्ढे, पूछ रहे लोग- क्या यही है विकास?

नागपुर मनपा का कड़ा रुख: 10 जुलाई से महा-वसूली अभियान; जीएसटी नंबर के जरिए सील होंगे बकाएदारों के बैंक खाते

पुणे यूनिवर्सिटी के SET गेस्ट हाउस में मिलीं शराब की बोतलें: छात्र संगठनों में भारी आक्रोश, CCTV जांच की मांग

अधिकारी अब मार खाएंगे… महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में अपनी ही सरकार पर क्यों भड़के निलेश राणे?

समिति ने नजरअंदाज किए कई दस्तावेज

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मार्डीकर ने अदालत में कई पुख्ता सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि समिति ने 13 अक्टूबर 1967 (कट ऑफ डेट) से पहले के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। साल 1941 के एक जन्म रिकॉर्ड में उनके चचेरे दादा यशवंत (जिनके बेटे का नाम सदाशिव था) की जाति ‘कुनबी’ दर्ज है।

साल 1951-52 के कृषि और खेती के रिकॉर्ड में उनके परदादा विठू सूर्यभान को भी स्पष्ट रूप से ‘कुनबी’ दर्ज किया गया था। विजिलेंस सेल की जांच रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता के पक्ष में थी, जिसने गवाहों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि अर्चना देशमुख हिंदू ‘कुनबी’ समुदाय से ताल्लुक रखती हैं।

स्वतंत्रता पूर्व के दस्तावेजों का महत्व

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने माना कि 1941 और 1951-52 के पुराने दस्तावेजों का साक्ष्य मूल्य स्वतंत्रता के बाद के दस्तावेजों की तुलना में कहीं अधिक होता है। नियम 17(7) के तहत यदि जाति जांच समिति विजिलेंस सेल की रिपोर्ट को खारिज करती है, तो उसे इसका स्पष्ट कारण दर्ज करना चाहिए, जो कि इस मामले में नहीं किया गया।

कलेक्टर की कार्रवाई पर सवाल

अदालत ने यह भी कहा कि कलेक्टर ने महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 44 (3) और 57 (2)(4) के तहत अयोग्यता और चार्ज सौंपने की कानूनी प्रक्रिया का उचित रूप से पालन नहीं किया था।

यह भी पढ़ें:- नागपुर मनपा का कड़ा रुख: 10 जुलाई से महा-वसूली अभियान; जीएसटी नंबर के जरिए सील होंगे बकाएदारों के बैंक खाते

इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि जांच समिति ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार नहीं किया, हाई कोर्ट ने 19 जून 2026 के समिति के आदेश और उसके आधार पर राज्य सरकार व कलेक्टर द्वारा जारी किए जा सकने वाले किसी भी परिणामी आदेश या अधिसूचना पर याचिका के अंतिम निपटारे तक रोक लगा दी है।

High court stays caste validity order katol president archana deshmukh nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 04, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

  • Election
  • High Court
  • Maharashtra News
  • Maharashtra Politics
  • Nagpur News
  • OBC seats

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.