Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Diwali 2025 |
  • Ind vs Aus |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

अनधिकृत निर्माण ढहाने के नोटिस पर रोक,सरकार 3 महीने में करे फैसला, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

High Court orders: याचिकाकर्ता को कथित अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देते हुए विवादास्पद नोटिस जारी किया जिससे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Oct 23, 2025 | 09:00 PM

अनधिकृत निर्माण ढहाने के नोटिस पर रोक (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur District: याचिकाकर्ता को उसके आवासीय घर के अनधिकृत निर्माण के संबंध में नगर रचना के उपसंचालक द्वारा 12 जून, 2020 को एक नोटिस जारी किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने नगर रचना उपसंचालक को एक संशोधित बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया था।

उपसंचालक ने उक्त प्लान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च, 2022 को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 47(1) के तहत अपील दायर करके सक्षम प्राधिकारी नगर विकास विभाग से संपर्क किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि लगभग साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी उक्त अपील पर निर्णय नहीं लिया गया और वह अभी भी लंबित है।

3 महीने में अपील पर फैसला लेने के आदेश

हालांकि उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त ने 30 सितंबर, 2025 को याचिकाकर्ता को कथित अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देते हुए विवादास्पद नोटिस जारी किया जिससे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने न केवल नोटिस पर रोक लगा दी, बल्कि राज्य सरकार को 3 महीने में अपील पर फैसला लेने के आदेश भी दिए।

साढे़ तीन वर्षों से लंबित है अपील

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि नगर विकास विभाग के पास 28 मार्च, 2022 को अपील दायर की गई थी, जो साढे़ तीन वर्षों से लंबित है। अपील लंबित होने के बावजूद सहायक आयुक्त द्वारा 30 सितंबर, 2025 को तोड़ू नोटिस जारी कर दिया गया। विशेषत: याचिकाकर्ता को सबसे पहले नगर रचना उपसंचालक द्वारा 12 जून, 2020 को अनधिकृत निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने संशोधित बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया था जिसे नगर रचना उपसंचालक ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़े: फडणवीस का ‘2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने’ का दावा, शिंदे के लिए अप्रत्यक्ष संदेश: सचिन सावंत

अपील से अवगत सहायक आयुक्त

कोर्ट को यह भी बताया गया कि गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त इस अपील के लंबित होने से अवगत थे और उसने 8 जुलाई, 2023 को नगर विकास विभाग के समक्ष अपना जवाब भी दाखिल किया था, फिर भी तोड़ू नोटिस जारी किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर इस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने के आदेश नगर विकास विभाग को दिए। साथ ही नगर विकास विभाग का निर्णय आने तक 30 सितंबर, 2025 के आपत्तिजनक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश मनपा को दिए।

High court orders stay on notice to demolish unauthorised construction

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 23, 2025 | 09:00 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • House Construction
  • Maharashtra
  • Nagpur News

सम्बंधित ख़बरें

1

शक्तिपीठ हाईवे का विरोध किसान नहीं-नेता कर रहे, 95 प्रतिशत लोग समर्थन में: मुख्यमंत्री फडणवीस

2

फडणवीस का ‘2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने’ का दावा, शिंदे के लिए अप्रत्यक्ष संदेश: सचिन सावंत

3

पुलिस के जाल में फंसी बड़ी मछली, 252 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन समेत दुबई से प्रत्यर्पित सरगना अरेस्ट

4

गर्भवती महिला रचाएगी शादी, सुरक्षा प्रदान करने के HC ने दिए पुलिस को आदेश, जानें क्या है मामला

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.