Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

SIT से जांच का सरकार को नहीं अधिकार, APMC की दलीलें हुई खत्म, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Nagpur News: कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Aug 06, 2025 | 10:18 AM

एपीएमसी मार्केट (फाइल फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur News: राज्य सरकार के एसआईटी के गठन के इस फैसले को चुनौती देते हुए एपीएमसी समिति के अध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान भले ही राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे मुख्य सरकारी वकील द्वारा सरकार के फैसले को उचित करार दिया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने इस तरह के आदेश देने का राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं होने की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। दोनों पक्षों की लंबी दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई खत्म कर फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य सरकारी वकील के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन चौहान ने पैरवी की।

निधि चाहिए तो जांच क्यों नहीं

राज्य सरकार की पैरवी कर रहे मुख्य सरकारी वकील चौहान ने कहा कि एपीएससी की ओर से नुकसान भरपाई या वित्तीय मदद के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई जाती है। यदि निधि चाहिए तो उस निधि के उपयोग के लिए जांच क्यों नहीं स्वीकार की जा रही है। अधिवक्ता चौहान ने कहा कि इस जांच के पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि जांच से सत्य उजागर होगा।

सम्बंधित ख़बरें

लोणार सरोवर पर महासंकट: 20 फीट बढ़ा पानी, डूबे प्राचीन मंदिर; हाई कोर्ट ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

नागपुरवासियों का इंतजार खत्म! फिर दौड़ेगी सेमिनरी हिल्स की ‘वनबाला’, मुंबई की ‘वनरानी’ जैसा होगा मॉडल!

नागपुर में इंसाफ: दिव्यांग महिला से दरिंदगी करने वाले ‘उस’ हैवान को मरते दम तक उम्रकैद!

कलमना से रिंग रोड तक ‘रेड ही रेड’; FDA के निशाने पर सुपारी माफिया, तंबाकू पर भी बड़ी कार्रवाई

याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने सरकारी की दलीलों को खारिज करते हुए इस तरह का सरकार को अधिकार नहीं होने की दलील दी। उल्लेखनीय है कि विधायक कृष्णा खोपड़े ने समिति के खिलाफ शिकायत कर मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में भी मामला उठाया था जिसके बाद राज्य सरकार के सहकार, पणन और वस्त्रोद्योग विभाग ने 18 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर एसआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया। आदेश के अनुसार जांच शुरू होते ही एपीएमसी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सरकारी प्रतिनिधि है APMC का संचालक मंडल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने एपीएमसी में अनियमितताओं को लेकर मिली शिकायतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें एपीएमसी प्रबंधन से जरूरी जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि इसकी जानकारी ही प्रबंधन के पास नहीं होने का खुलासा किया।

यह भी पढ़ें – INDIA ब्लॉक की बैठक में गूंजेगा महाराष्ट्र निकाय चुनाव का मुद्दा! दिल्ली दौरे के लिए रवाना उद्धव

सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि यदि एपीएमसी मुश्किल समय में राज्य सरकार से मदद ले रही है तो वह राज्य सरकार से जांच का आदेश क्यों नहीं चाहती? इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि एसआईटी जांच का आदेश देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। चूंकि एपीएमसी का संचालक मंडल राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, इसलिए वह इस जांच का आदेश नहीं दे सकता।

Government no right to investigate through sit hc reserved the decision

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 06, 2025 | 10:18 AM

Topics:  

  • High Court
  • Nagpur
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.