नागपुर. जिलाधिकारी के अधीन आने वाले क्षेत्रीय स्तर के सभी उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति नियंत्रित करने के लिए 1 सितंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को कलेक्टर विपिन इटनकर ने अनिवार्य कर दिया है. साथ ही सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम पर उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर वेतन अदा करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश भी दिया है.
अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित कर कार्रवाई की जाएगी. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआरसी व ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, महा आईटी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस की रिपोर्ट रोज सुबह 10.15 बजे तक पेश करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है. उनके इस आदेश से अपनी मनमर्जी से कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है.