HSRP नंबर प्लेट को लेकर बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका, अलग से देना होगा GST

HSRP Number Plate Update: महाराष्ट्र में सरकार ने गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को लागू किया है। इस नंबर प्लेट को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है।
HSRP Number Plate Update: महाराष्ट्र में सरकार ने गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को लागू किया है। इस नंबर प्लेट को लेकर अब नया अपडेट सामने आया है।
HSRP नंबर प्लेट (फाइल फोटो)
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High Security Number Plate: वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और खरीद से संबंधित तीसरे पंजीकरण चिह्न की अनिवार्यता लागू की गई है जिसके अनुसार अब वाहन धारकों को पंजीयन कराना है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इसके लिए वसूले जा रहे शुल्क सर्वाधिक होने का हवाला देते हुए सुदर्शन बागड़े ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

मामला जनहित का होने के कारण हाई कोर्ट द्वारा तकनीकी तथ्य रखने के लिए याचिकाकर्ता को कई बार समय प्रदान किया गया किंतु कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण मंगलवार को याचिका में गुणवत्ता एवं तथ्य नहीं होने होने का हवाला देते हुए वह ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसटी चव्हाण, अधिवक्ता पीएच खंडाते, पीए लोहमबरे, संदीप शेंडे ने पैरवी की।

अलग से देना होगा जीएसटी

याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना आवश्यक है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने MCMehta Vs. यूनियन ऑफ इंडिया के याचिका नंबर 13029/1985 पर 13 अगस्त 2018 के मामले में एक आदेश पारित किया था। आदेश के अनुसार पेट्रोल/CNG वाहनों के मामले में हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 में संशोधन के अनुसार राजधानी क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2018 तक इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे। अब मोटर वाहन नियमों के अध्यादेश के मद्देनजर एचएसआरपी के लिए वाहन धारकों को जीएसटी छोड़कर दुपहिया वाहन के लिए 450, तिपहिया के लिए 500 और हलके मोटर वाहन के लिए 745 रुपए का भुगतान करना है।

गुजरात और गोवा में सबसे कम दरें

  • याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि गुजरात और गोवा में सबसे कम दरें हैं। गुजरात में दुपहिया वाहन के लिए 160, तिपहिया वाहन के लिए 200, हलके वाहनों के लिए 460 और व्यावसायिक वाहनों के लिए 480 रुपए का शुल्क रखा गया है।
  • इसी तरह से अलग-अलग राज्यों में निर्धारित शुल्क के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में मोटर वाहनों की संख्या सबसे अधिक है जिसके लिए प्रत्येक वाहन मालिक को उपरोक्त HSRP के लिए जो लागत चुकानी पड़ती है, वह बहुत अधिक है।
  • अगर आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और गोवा जैसे अन्य राज्य बहुत कम दर पर HSRP उपलब्ध करा सकते हैं तो महाराष्ट्र राज्य भी कम दर पर क्यों नहीं उपलब्ध करा सकता है? जिसका राज्य को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
  • राज्य सरकार को इस संदर्भ में जवाब मांगने का अनुरोध भी कोर्ट से किया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।

इस तरह है शुल्क

राज्य दुपहिया तिपहिया कार भारी वाहन
महाराष्ट्र 450 500 745 745
आंध्र प्रदेश 245 282 619 649
गुजरात 160 200 460 480
झारखंड 300 340 540 570
गोवा 155 155 203 232
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