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रेलवे के नए नियम लागू: महिलाओं के डिब्बे में घुसने पर 2,500 रुपये जुर्माना, बिना टिकट यात्रा पर भी सख्ती

Mumbai Local Trains : रेलवे एक्ट 1989 के नियमों में संशोधन के बाद महिला बोगी में अनधिकृत प्रवेश पर अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। मध्य रेलवे ने सुरक्षा हेतु नियम सख्त किए हैं।

  • Written By: रूपम सिंह
Updated On: Aug 07, 2026 | 02:36 PM

रेलवे, महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बे (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Railway Act Women Coach Rule: मुंबई रेलवे एक्ट, 1989 के कई जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि रेल यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सके। बदले हुए नियमों के मुताबिक, जो आदमी महिलाओं के रिजर्व डिब्बे में घुसते हैं, उन्हें अब 2,500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। मध्य रेलवे के मुताबिक, सेक्शन 162 के तहत अगर कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बे में घुसता था तो 500 रुपए तक का जुर्माना, सीट खाली कराने और टिकट जब्त करने का नियम था।

लेकिन, इसमें बदलाव करके 2,500 रुपए तक का जुर्माना और दूसरी कार्रवाई का नियम बनाया गया है। अगर दोषी व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है, तो संबंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे यात्री पर कोर्ट 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इस सेक्शन के तहत थर्ड जेंडर व्यक्ति (किन्नर) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ये बदलाव बिना इजाजत यात्रा, रिजर्व डिब्बों में गैर-कानूनी एंट्री, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीटों पर कब्जा करने और टिकट से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किए गए हैं। मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सिर्फ वैलिड टिकट लेकर ही यात्रा करें, रिजर्व डिब्बों और सीटों का सम्मान करें, बिना इजाजत एंट्री, फेरी लगाने और स्मोकिंग से बचें। मध्य रेलवे प्रशासन ने कहा कि इन बदलावों से यात्रियों का अनुशासन, सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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नियमों के अनुसार नए नियम

रिजर्ल्ड डिब्बे में बिना इजाजत एंट्री करने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि किसी ऑथराइज्ड यात्री की एंट्री में रुकावट डालने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, अगर जुर्माना देने से मना किया जाता है, तो मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट 3,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा, बिना टिकट वाले यात्रियों को कम से कम 500 रुपए किराया और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर यह रकम नहीं दी जाती है, तो कोर्ट 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों लगा सकता है।

Railway act amendment stricter fines for unauthorized travel

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Published On: Aug 07, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Mumbai Train
  • South-East-Central Railway
  • Women's Safety

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