Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Weather Update |
  • Asia Cup 2025 |
  • PM Narendra Modi Birthday |
  • Nepal Violence |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

स्थानीय निकाय चुनाव पर SC के आदेश का पालन करे सरकार, शरद पवार के नेता ने की ये मांग

Maharashtra local body elections: राकांपा (SP) ने महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग की, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Sep 16, 2025 | 09:37 PM

शरद पवार (Image- Social Media)

Follow Us
Close
Follow Us:

Mumbai News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने मंगलवार को मांग की कि भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) स्थानीय निकायों के लंबित चुनाव कराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का तुरंत पालन करें। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि यदि वे फिर से विफल होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वह शीर्ष अदालत के उस आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें 2022 से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और देरी के 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, क्रास्टो ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 मई को जारी न्यायालय के आदेश का पूर्व में सम्मान नहीं किया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों को चार हफ्तों के भीतर अधिसूचित करने और चार महीनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

राकांपा (एसपी) प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अब, राज्य निर्वाचन आयोग को बिना किसी और देरी के 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा दी गई है। भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत आदेश का पालन करना चाहिए तथा अगर वे फिर से इसे लागू करने में विफल रहते हैं, तो शीर्ष अदालत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”

यह भी पढ़ें- राहुल धोत्रे हत्याकांड के आरोपी पूर्व BJP नगरसेवक ने किया सरेंडर, 20 दिन से था फरार

उच्चतम न्यायालय ने आदेश का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 2022 से रुके हुए राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाए।- एजेंसी इनपुट के साथ

Ncp demands maharashtra local elections supreme court order

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 16, 2025 | 09:37 PM

Topics:  

  • Maharashtra Local Body Elections
  • NCP (SP)

सम्बंधित ख़बरें

1

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 31 जनवरी तक कराने का आदेश, फडणवीस सरकार को फटकारा

2

दगवाले-कवड़े की महायुति, नए वार्ड रचना में बदलाव, राजनीतिक समीकरण भी बदले

3

ZP चुनाव में आरक्षण रोटेशन नियम पर हाई कोर्ट में हुई जिरह, अब सबकी नजरें फैसले पर

4

Nikay Chunav: कांग्रेस की तुलना में भाजपा दो कदम आगे, चुनाव का किया शंखनाद, काम पर लगे प्रत्याशी

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.