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स्थानीय निकाय चुनाव पर SC के आदेश का पालन करे सरकार, शरद पवार के नेता ने की ये मांग

Maharashtra local body elections: राकांपा (SP) ने महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग की, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Sep 16, 2025 | 09:37 PM

शरद पवार (Image- Social Media)

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Mumbai News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने मंगलवार को मांग की कि भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) स्थानीय निकायों के लंबित चुनाव कराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का तुरंत पालन करें। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि यदि वे फिर से विफल होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

वह शीर्ष अदालत के उस आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें 2022 से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और देरी के 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, क्रास्टो ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 मई को जारी न्यायालय के आदेश का पूर्व में सम्मान नहीं किया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों को चार हफ्तों के भीतर अधिसूचित करने और चार महीनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

राकांपा (एसपी) प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अब, राज्य निर्वाचन आयोग को बिना किसी और देरी के 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा दी गई है। भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत आदेश का पालन करना चाहिए तथा अगर वे फिर से इसे लागू करने में विफल रहते हैं, तो शीर्ष अदालत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।”

यह भी पढ़ें- राहुल धोत्रे हत्याकांड के आरोपी पूर्व BJP नगरसेवक ने किया सरेंडर, 20 दिन से था फरार

उच्चतम न्यायालय ने आदेश का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 2022 से रुके हुए राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को बिना किसी और विस्तार के 31 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाए।- एजेंसी इनपुट के साथ

Ncp demands maharashtra local elections supreme court order

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Published On: Sep 16, 2025 | 09:37 PM

Topics:  

  • Maharashtra Local Body Elections
  • NCP (SP)

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