ट्राइडेंट होटल मुंबई (सोर्स: सोशल मीडिया)
Trident Hotel Mumbai BMC Notice: मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका और वहां स्थित आलीशान होटल ट्राइडेंट (Trident Hotel) इस समय सुर्खियों में है। वजह कोई सेलिब्रिटी इवेंट नहीं, बल्कि बीएमसी (BMC) द्वारा होटल परिसर में की गई कड़ी कार्रवाई है। बीएमसी के ‘ए’ वार्ड कार्यालय ने होटल प्रबंधन को एक कड़ा ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ जारी करते हुए पूलसाइड गार्डन में बने एक अवैध अस्थायी ढांचे को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
मामला होटल के पूलसाइड एरिया में बने एक विशाल “हैंगर जैसे” ढांचे से जुड़ा है। बीएमसी की जांच में पाया गया कि यह ढांचा लगभग 26 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा है। इसे एल्यूमिनियम चैनलों और पैनल शीट की मदद से तैयार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े निर्माण के लिए नगर निकाय से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
बीएमसी ने सबसे पहले 11 मार्च को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354ए के तहत काम रोकने का नोटिस थमाया था। इसके बावजूद, संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रशासन ने अब अंतिम कार्रवाई का मन बना लिया है।
खबरों के मुताबिक, 18 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान होटल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा। प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने 12 मार्च को ऑटो डीसीआर पोर्टल के जरिए इस अस्थायी ढांचे को नियमित (Regularize) करने के लिए एक ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल किया था। हालांकि, जब बीएमसी के अधिकारियों ने पोर्टल पर जांच की, तो पता चला कि तकनीकी या अन्य कमियों के कारण इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है।
बीएमसी ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि होटल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने और गलती सुधारने का पर्याप्त समय दिया गया। आदेश में कहा गया है कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी से कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए यह ढांचा पूरी तरह अवैध है। यदि होटल प्रबंधन इसे तुरंत नहीं हटाता है, तो मनपा स्वयं इसे ध्वस्त करेगी।
यह भी पढ़ें:- अजित पवार के घर के बाहर हो रहा था ‘काला जादू’? रोहित पवार का बड़ा दावा, क्या है नासिक के उस ज्योतिषी का रहस्य?
प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च होटल से वसूला जाएगा। इसके अलावा, एमएमसी (MMC) और एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।