अनुकंपा के आधार पर होगी मेगा भर्ती (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai News: सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार अनुकंपा आधार पर भर्ती के बैकलॉग को पूरा करने के लिए 10 हजार लोगों की मेगा भर्ती करने वाली है। रिपोर्टों की मानें तो राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के 10,000 रिक्त पदों को तुरंत भरने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति का मामला सुलझ जाएगा और राज्य के हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।
राज्य के विभिन्न विभागों में अनुकंपा के आधार पर भर्ती का एक बड़ा बैकलॉग है। इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य में पहली बार एक साथ 10,000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह अनुकंपा भर्ती के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। यह प्रक्रिया जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार के निर्णय से वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे पात्र उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद इन परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। सरकार ने संबंधित विभागों को इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समय पर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण रिक्तियों की संख्या काफी बढ़ गई है। उम्मीद है कि इस फैसले से अनुकंपा भर्ती का इंतजार कर रहे परिवारों को न्याय मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा राज्य में 10 हज़ार अनुकंपा नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। राज्य में लगभग 9,658 रिक्त पद अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे। यह भर्ती 15 सितंबर तक की जाएगी। इस फैसले से प्रतीक्षारत लगभग 10 हज़ार उम्मीदवारों को नौकरी का अवसर मिलेगा।उम्मीदवारों को स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन में आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह सरकारी नौकरी का अवसर उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 15 सितंबर, 2025 से जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में लागू की जाएगी।
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राज्य के सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में कार्यरत किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, उसके परिवार के पात्र उत्तराधिकारियों को उस विभाग में नौकरी दी जाती है, जिसे अनुकंपा नीति कहते हैं। अनुकंपा नीति 1973 से लागू है और समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। इस नीति के अनुसार, समूह-ग और समूह-घ के पदों पर कर्मचारियों के परिवारों को यह छूट मिलती है। इसी प्रकार, राज्य में अनुकंपा नियुक्तियां लंबे समय से रुकी हुई थीं। नगर पालिकाओं, जिला परिषदों सहित स्थानीय स्वशासन निकायों में अनुकंपा के आधार पर भर्तियाँ की जाती हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)