Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • सोम, 29 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

महाराष्ट्र में PWD सड़कों पर होर्डिंग के नियम सख्त, अब सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी अनुमति

Maharashtra PWD New Hoarding Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब सभी प्रस्तावों को मुख्य अभियंता की मंजूरी मिलेगी।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Jun 29, 2026 | 09:56 AM

महाराष्ट्र PWD होर्डिंग्स (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Follow Us:

Maharashtra PWD New Hoarding Guidelines News: महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के नियमों को और सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।

नई व्यवस्था के तहत अब राज्य भर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के सभी प्रस्तावों को संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। विज्ञापन लगाने की अनुमति केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी और इसकी अवधि पूरी होने के बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा।

इसके बजाय संबंधित स्थान का आवंटन नई ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही होर्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और मानसून के दौरान विशेष निरीक्षण भी अनिवार्य किए गए हैं।

सम्बंधित ख़बरें

10 हजार ई-बसों के लक्ष्य के सामने ड्राइवरों की कमी, BEST को चाहिए 3,000 अतिरिक्त चालक

36 घंटे से ज्यादा ड्यूटी, नींद की कमी और मानसिक थकान….रेजिडेंट डॉक्टरों पर सर्वे ने बढ़ाई चिंता

नवभारत विशेष: ट्रंप ने फेक डाटा के आधार पर लगाया था टैरिफ, मनमाने दावे करने की आदत

9 साल बाद तैयार हुआ कुर्ला का स्काईवॉक, रोज 5-6 लाख पैदल यात्रियों को मिलेगा फायदा

मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों, सरकारी इमारत परिसरों, उनकी छतों और राइट ऑफ वे क्षेत्र में निजी विज्ञापन होर्डिंग लगाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

शासन के नए परिपत्र के अनुसार अब राज्यभर में पीडब्ल्यूडी के अधीन सभी सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के प्रस्तावों को संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। पहले मुंबई के कुछ प्रमुख महामागों के मामलों में शासन स्तर पर मंजूरी का प्रावधान था।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि होर्डिंग लगाने की अनुमति केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी। इस अवधि के बाद किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सभी प्रस्तावों पर वर्ष 2016 में जारी दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली का पालन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें :- 10 हजार ई-बसों के लक्ष्य के सामने ड्राइवरों की कमी, BEST को चाहिए 3,000 अतिरिक्त चालक

सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्यमी पर

आवश्यक शर्तों के साथ ई-निविदाएं आमंत्रित कर सर्वाधिक बोली लगाने वाले पात्र निविदाकर्ता को नियमानुसार अधिकार प्रदान किए जाएंगे, सरकार ने प्रत्येक विज्ञापन होर्डिंग के लिए उद्यमी से सुरक्षा की गारंटी लेना अनिवार्य किया है। होर्डिंग की सुरक्षा व उससे संबंधित किसी भी दुर्घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की होगी। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी होर्डिंग का प्रत्येक छह माह में सक्षम स्वतंत्र सरकारी संस्था से सुरक्षा परीक्षण कराया जाएगा।

मुंबई से नवभारत लाइव के लिए धीरेंद्र उपाध्याय

Maharashtra pwd new hoarding guidelines chief engineer approval

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 29, 2026 | 09:56 AM

Topics:  

  • Hindi News
  • Maharashtra News
  • Mumbai News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.