महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जून 2026 तक लगवाएं HSRP
Maharashtra HSRP Deadline: महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर HSRP लगाने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है। तय समय के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
- Written By: अपूर्वा नायक
प्रताप सरनाईक (सोर्स: डिजाइन फोटो)
Maharashtra HSRP Deadline Extended Till June: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है।
पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन राज्य में अब तक केवल करीब 50 प्रतिशत वाहनों पर ही एचएसआरपी लगाए जाने के कारण सरकार ने वाहन मालिकों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
परिवहन विभाग के अनुसार जिन वाहन मालिकों ने तय समय सीमा तक एचएसआरपी नहीं लगवाई या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, तो उनके खिलाफ 1 जुलाई से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
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नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 रुपए जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से 1000 रुपए की कॉम्प्रोमाइज फीस वसूली जाएगी। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (कंप्यूटर) शैलेश कामत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वाहन मालिकों से अपील की है कि वे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें और समय रहते एचएसआरपी लगवाएं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही चोरी और फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और ट्रैफिक प्रबंधन और डिजिटल वाहन निगरानी व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी।
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HSRP से बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था
अधिकारियों के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन सुरक्षा मजबूत होगी और चोरी या फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग और वाहन पहचान प्रणाली भी अधिक प्रभावी बन सकेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन में भी सुधार होगा।
