महाराष्ट्र कैबिनेट में हुए बड़े फैसले, सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम अब मधु दंडवते टर्मिनस, जानें अन्य निर्णय
Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में कोंकण रेलवे के सावंतवाड़ी स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही न्यू नागपुर डोंबिवली मंदिर को लेकर भी बड़े फैसले हुए।
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र | Edited By: आकाश मसने
महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले (डिजाइन फोटो)
Sawantwadi Railway Station Name Change: कोंकण रेलवे का सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन अब ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस’ के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दी गई। देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता स्व. मधु दंडवते को कोंकण रेलवे का शिल्पकार कहा जाता है।
कोंकण रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशन सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी को स्व. मधु दंडवते का नाम दिए जाने की मांग अनेक वर्षों से हो रही थी। इस नामकरण के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी भी तय मानी जा रही है।
नवीन नागपुर में जमीन के लिए स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन नागपुर एवं नए बायपास मार्ग के लिए ली जाने वाली जमीनों का मुद्रांक शुल्क माफ किए जाने का निर्णय लिया गया। नागपुर के मौजे गोदनी और मौजे लाडगांव (रीठी) तालुका हिंगणा की निजी जमीन नवीन नागपुर व नए बायपास सड़क परियोजना के लिए खरीदी जाएगी।
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डोम्बिवली के पिम्पलेश्वर मंदिर को मिली जमीन
डोम्बिवली के सोनारपाड़ा स्थित पुरातन पिम्पलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को 4 एकड़ 25 गूंठा सरकारी जमीन दिए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। डोम्बिवली के एमआईडीसी इलाके के सागाव,सोनारपाड़ा में स्थित पिम्पलेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्ट इस जमीन का उपयोग करता आ रहा है। मंत्रिमंडल ने इसे नियमित करते हुए नाम मात्र दरों पर ट्रस्ट को देने के निर्णय को मंजूर कर लिया।
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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में एक और निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारियों के 2026 में सर्वसाधारण तबादलों के लिए विस्तार प्रदान किया गया है। दिया। इसके लिए महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों की बदली नियमन और शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय होने वाले विलंब प्रतिबंध अधिनियम 2005 में सुधार को मान्यता दी गई है।
