महाराष्ट्र विधानसभा में डांस बार कानून संशोधन पास, अश्लील डांस पर सख्ती; तीन उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द
Maharashtra Dance Bar Law: महाराष्ट्र विधानसभा ने डांस बार विरोधी संशोधन विधेयक पारित किया। अब ऑर्केस्ट्रा बार में नियमों का तीन बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
- Written By: रूपम सिंह
डांस बार प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स - सोशल मीडिया)
Maharashtra Dance Bar Law Pankaj Bhoyer Minister: महाराष्ट्र विधानसभा ने डांस बार विरोधी कानून में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य होटल, रेस्टोरेंट और बार में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों की आड़ में होने वाले अश्लील नृत्य पर प्रभावी रोक लगाना और महिलाओं की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करना है। गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया।
2016 के कानून के तहत जारी होंगे लाइसेंस
संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब लाइव म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों के लाइसेंस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के बजाय वर्ष 2016 में बने उस विशेष कानून के तहत जारी किए जाएंगे, जो होटल, रेस्टोरेंट और बार में अश्लील नृत्य पर रोक तथा महिलाओं की गरिमा के संरक्षण से संबंधित है। सरकार का मानना है कि इससे लाइसेंस व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।
तीन बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द
सरकार ने स्पष्ट किया कि नए कानून में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई प्रतिष्ठान तीन बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इससे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों की आड़ में संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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विधानसभा में विपक्ष ने उठाए सवाल
विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि अवैध डांस बार पुलिस संरक्षण के बिना संचालित नहीं हो सकते, इसलिए केवल कानून बनाने के बजाय उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।
पर्यटन स्थलों पर भी सख्ती की मांग
विधायक संजय केलकर ने पर्यटन स्थलों पर आयोजित होने वाले अश्लील कार्यक्रमों और नशीले पदार्थों के कथित इस्तेमाल पर भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता बताई। उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों में सख्त निगरानी और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की मांग की। सरकार ने आश्वासन दिया कि संशोधित कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
