
कॉन्सेंप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव को 14 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। यादव को एक दिन पहले मुंबई के एक जौहरी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.पी. नाइक ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीआई का कहना है कि यादव ने जौहरी विपुल हरीश ठक्कर के बेटे को धनशोधन मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार 4 अगस्त को ईडी ने ठक्कर के परिसरों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सहायक निदेशक यादव ने जौहरी विपुल ठक्कर को धमकी देकर 25 लाख रिश्वत की मांग की। लेकिन बातचीत के बाद 20 लाख देने की बात तय हुई। इसके बाद ठक्कर ने सीबीआई से शिकायत की। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि यादव ने और अन्य लोगों ने मिलकर ठक्कर के बेटे को गिरफ्तार न करने के बदले रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि ‘‘स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में शिकायत के सत्यापन से प्रथम दृष्टया पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक निदेशक संदीप सिंह ने अज्ञात अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता विपुल ठक्कर के बेटे निहार ठक्कर को गिरफ्तार न करने के लिए स्वयं तथा एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से 20 लाख रुपए की रिश्वत प्राप्त करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा था।”
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वहीं ईडी ने भी सहायक निदेशक संदीप सिंह के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज किया और उनके घर की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि ईडी और सीबीआई द्वारा उनके कार्यालय पर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर और संदीप सिंह की गिरफ्तारी के कारण की गई।
ईडी ने संदीप सिंह , सहायक निदेशक, ईडी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मामला दर्ज किया और उनके घर पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी और सीबीआई द्वारा उनके कार्यालय पर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई एफआईआर और सीबीआई द्वारा संदीप सिंह की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप हुई थी। — ED (@dir_ed) August 9, 2024
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को एजेंसी की मुंबई इकाई ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस मामले में सीबीआई ने यादव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने प्राथमिकी और केस डायरी के अवलोकन के बाद कहा कि इस समय यह मानने के उचित आधार हैं कि “आरोप पुख्ता हैं”। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.पी. नाइक ने ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव को 14 अगस्त तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






