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मुंबई में होर्डिंग के लिए BMC ने जारी की नई गाइडलाइन, फुटपाथ और छतों पर नहीं लगा पाएंगे विज्ञापन

Mumbai Hoarding Rules: बीएमसी ने ‘विज्ञापन दिशा-निर्देश 2025’ लागू किए, 40×40 फीट से बड़े होर्डिंग, फुटपाथ और रूफटॉप विज्ञापन बैन किए गए है। वहीं अवैध विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • By आकाश मसने
Updated On: Nov 28, 2025 | 06:26 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)

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BMC Advertisement Guidelines: बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई मे बाहरी विज्ञापनों के नियमन के लिए नए ‘विज्ञापन दिशा-निर्देश 2025’ जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश 27 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं और बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नए नियमों के लागू होने के साथ ही शहर में विज्ञापन के स्वरूप, आकार और स्थान को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं बीएमसी ने वर्ष 2008 में बनाए गए पुराने दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इस बाब कई कठोर प्रावधान जोड़े हैं। नए नियमों के अनुसार अब 40×40 फीट से बड़े होर्डिंग की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ ही फुटपाथों और इमारतों की छतों (रूफटॉप) पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह निर्णय शहर की सुंदरता, सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि सभी विज्ञापनदाता और एजेंसियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। नए प्रावधान पूर्व न्यायमूर्ति दिलीप भोसले समिति की सिफारिशों और नागरिकों के सुझावों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके साथ ही अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई और भी सख्ती से की जाएगी। नए नियमों के लागू होने के बाद शहर में विज्ञापन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और नियंत्रित होने की उम्मीद है।

डिजिटल विज्ञापन पर रहेगी विशेष नजर

डिजिटल विज्ञापनों पर भी विशेष नियंत्रण रखा गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल होर्डिंग की प्रकाशमानता (Luminance Ratio) 3:1 से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही पिलकरिंग यानि लुकलुकाने वाले विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिग कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक इमारतें और पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर एलईडी विज्ञापन की अनुमति बनी रहेगी, नए दिशा-निर्देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पहली बार वी, एल, त्रिकोण, चौकोर, पंचकोण और षट्‌कोण आकार के विज्ञापन बोडों को अनुमति दी गई है।

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सिंगल और बैंक-टू-बैंक बोडों को भी मंजूरी मिलेगी, हालांकि इनके लिए ट्रैफिक पुलिस की एनओसी आवश्यक होगी। निर्माणाधीन या मरम्मत कार्य जारी इमारतों की वैरिकेडिंग और बाहरी हिस्सों पर व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक विज्ञापन लगाने की अनुमति भी नए नियमों में शामिल है।

Bmc new advertisement guidelines 2025 mumbai hoarding rules

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Published On: Nov 28, 2025 | 06:26 PM

Topics:  

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  • BMC Guidelines
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