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बीएमसी चुनाव: नामांकन खारिज होने पर 8 उम्मीदवारों की हाईकोर्ट पहुंचे, नार्वेकर पर गंभीर आरोप
BMC Election 2026: महानगरपालिका चुनाव से पहले 8 उम्मीदवारों ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर के दबाव में उनके नामांकन खारिज किए गए।
- Written By: आकाश मसने

बाॅम्बे हाई कोर्ट व राहुल नार्वेकर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Rahul Narvekar Controversy: बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आठ उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके नामांकन फॉर्म विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के दबाव में खारिज किए गए।
मंगलवार को आठ इच्छुक उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए उनके नामांकन फॉर्म जानबूझकर स्वीकार नहीं किए गए। याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के इशारे पर यह कार्रवाई की।
15 जनवरी को होने हैं बीएमसी चुनाव
बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को प्रस्तावित हैं। चुनावी प्रक्रिया के बीच नामांकन खारिज होने से विवाद और गहराता जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि उनके नामांकन पत्र तुरंत स्वीकार किए जाएं।
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दस्तावेज पूरे होने के बावजूद आरोप
याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ताओं सहित कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने वार्ड संख्या 224 से 227 के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा जमा राशि के साथ नामांकन दाखिल किए थे। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने उनके फॉर्म स्वीकार नहीं किए। आरोप लगाया गया है कि नार्वेकर ने निर्वाचन अधिकारी पर दबाव बनाकर नामांकन प्रक्रिया को प्रभावित किया।
पद के दुरुपयोग का आरोप
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। आरोप है कि पुलिस बल की मदद से उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर से बाहर निकाला गया।
राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष भी शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तत्काल सुनवाई की मांग की, हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें:- BJP अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने रितेश देशमुख से मांगी माफी, विलासराव देशमुख पर विवादित बयान पर दी सफाई
नार्वेकर के रिश्तेदार मैदान में
गौरतलब है कि विवादित वार्ड दक्षिण मुंबई के कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इन वार्डों से राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरी शिवलकर और भाभी हर्षिता शिवलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों ने नार्वेकर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, राहुल नार्वेकर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश बताया है।
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