Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Abu Salem: 25 साल की सजा पूरी हुई या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम से मांगा जवाब

Maharashtra News: 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा की अवधि और प्रत्यर्पण शर्तों को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Jan 13, 2026 | 11:03 AM

अबू सलेम (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Mumbai News In Hindi: 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस दौरान सलेम के दावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती को रेखांकित किया।

अबू सलेम की ओर से दलील दी गई कि पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हें 25 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। सलेम का कहना है कि वे अच्छे व्यवहार की छूट सहित यह अवधि पूरी कर चुके हैं, इसलिए उनकी रिहाई की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली

इससे पहले उच्च न्यायालय ने अबू सलेम की याचिका स्वीकार तो की थी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सलेम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सम्बंधित ख़बरें

नासिक कुंभ मेले के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार, पार्किंग से घाटों तक सीधी सुविधा; प्रशासन सतर्क

Maharashtra: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे ने दायर की जमानत याचिका, आरोपों को बताया अस्पष्ट

मकर संक्रांति पर नासिक के आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों का उत्सव, गुजरात की पतंगों से सजा बाजार

BMC में भ्रष्टाचार और निजीकरण का आरोप, पवन खेड़ा ने घेरा सत्ताधारी गठबंधन

सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सलेम के वकील से सीधा सवाल किया कि नवंबर 2005 में गिरफ्तारी के बाद 25 वर्षों की अवधि की गणना कैसे की जा रही है? अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्पण शर्तों और सजा की अवधि को लेकर कानूनी व्याख्या बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर ठोस तर्क आवश्यक हैं।

न्यायालय का सख्त रुख

पीठ ने संकेत दिया कि केवल दावा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी स्पष्ट करना होगा कि कानूनन सजा की गणना किस आधार पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जांच की आवश्यकता जताई।

ये भी पढ़ें :- Maharashtra: मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे ने दायर की जमानत याचिका, आरोपों को बताया अस्पष्ट

अगली सुनवाई पर टिकी नजर

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित नहीं रखा है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि प्रत्यर्पण समझौते और भारतीय कानून के तहत अबू सलेम की रिहाई संभव है या नहीं। इस हाई-प्रोफाइल मामले पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण और सजा की अवधि से जुड़े कानूनों की व्याख्या के लिए भी अहम माना जा रहा है।

Abu salem release petition supreme court mumbai blast

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 13, 2026 | 11:03 AM

Topics:  

  • Hindi News
  • Maharashtra
  • Mumbai News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.