गोंदिया नगर परिषद (फाइल फोटो)
Gondia Local Body Elections: गोंदिया व तिरोड़ा नगर परिषदों के चुनाव पिछले तीन वर्षों से टल रहे थे। परिणामस्वरूप इन दोनों नगर परिषदों में पिछले तीन वर्षों से प्रशासक राज है। इस बीच मई माह में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव और चुनाव चार महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा।
इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव की समय सीमा में विस्तार कर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम निर्धारित करते हुए समय सीमा को और बढ़ा दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा
गोंदिया नगर परिषद में प्रशासक राज चल रहा है। जिससे विकास कार्य बाधित हो गए है। जिले में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। जिससे शहर विकास हो पाएगा। अब चुनाव के लिए कोई विस्तार नहीं होना चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर और चुनाव चार महीने के भीतर कराने में विफल रहा। जिसके कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि इसमें अब कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जल्द से जल्द स्थानीय निकाय चुनाव कराना चाहिए।
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गोंदिया नगर परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पीछले तीन वर्षों से चुनाव अटके हुए है। हालांकि जनवरी 2026 तक चुनाव होने की आशंका है। लेकिन पीछले तीन-चार वर्षों गोंदिया शहर का विकास नहीं हो रहा है। नगर परिषद में नगराध्यक्ष व पार्षदों के चुनाव होने के बाद ही शहर का विकास हो पाएंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय बढ़ने से इच्छुक उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार करने का समय ज्यादा मिल गया है।