Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

3 संतान वाले उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, राज्य चुनाव आयोग का फैसला

Maharashtra Election Commission: राज्य चुनाव आयोग ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय को सही माना है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Nov 02, 2025 | 08:20 PM

3 संतान वाले उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Gondia News: राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा एक अहम निर्णय जारी किया है। उच्च न्यायालय ने तीसरा बच्चा होने की जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। इस निर्णय के बाद आगामी चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कई उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। राज्य सरकार ने ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में एक कानून लागू किया था। इसके तहत सितंबर 2001 के बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाला व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, कई उम्मीदवार तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ रहे थे। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी आयोग के निर्णय को सही ठहराया। अब मुख्य सूचना आयुक्त पांडे ने भी इस फैसले की पुष्टि की है।

गड़बड़ी रोकने के लिए बनेगी ‘एसओपी’

मुख्य सूचना आयुक्त पांडे ने जिलाधीशों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस एसओपी के लागू होने के बाद तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा।

कार्यान्वयन के सख्त निर्देश

राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार चाहे पुरुष हो या महिला  सितंबर 2001 के बाद जन्मे दो से अधिक बच्चों की जानकारी छिपाता है, तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ये भी पढ़े: टिकट के जुगाड़ में जुटे उम्मीदवार, बड़े नेताओं के संपर्क में,अब ‘मिनी मंत्रालय’ की तैयारी 

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 2001 के बाद तीसरा बच्चा गोद लिया गया हो या अस्पताल के बजाय घर पर जन्मा हो, तो भी संबंधित उम्मीदवार को कानूनन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

Maharashtra election commission three children rule candidate disqualification

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 02, 2025 | 08:20 PM

Topics:  

  • Bye-Election
  • Gondia News
  • Maharashtra
  • Maharashtra Local Body Elections

सम्बंधित ख़बरें

1

BMC Election 2026: अलग बैंक खाता, रोज़ाना खर्च का हिसाब अनिवार्य

2

Gadchiroli: नक्सल पीड़ित 29 युवाओं के हाथ में अब सरकारी नौकरी, कलेक्टर ने दी नववर्ष की सौगात

3

Maharashtra News: शिवसेना ने उतारे 100 से ज्यादा उम्मीदवार, भाजपा के लिए बढ़ी मुश्किल

4

नासिक में गर्मियों के प्याज का रकबा आधा, खेती के बदले समीकरण; प्याज खेती में बड़ी गिरावट

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.