She Box Portal:गोंदिया जिले (सोर्सः सोशल मीडिया)
Gondia District: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसके लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) लागू किया गया है।
अब सभी निजी आस्थापनों के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लिया गया है। अधिनियम के अनुसार, जिन सभी आस्थापनों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इंटरनल शिकायत समिति (ICC) का गठन करना अनिवार्य है। समिति का गठन न करने पर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
जिले के सभी निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, मॉल, मनोरंजन गृह, अर्ध-शासकीय संस्थाएं तथा अन्य निजी आस्थापन इन निर्देशों का पालन करें और अपनी संस्था को शी-बॉक्स पोर्टल पर तत्काल पंजीकृत करें। इसके लिए shebox.wcd.gov.in वेबसाइट पर जाकर Private Head Office Registration टैब के माध्यम से आवश्यक जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। नोडल अधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद संबंधित ई-मेल पते पर सूचना प्राप्त होने पर विवरण अपडेट करना आवश्यक है।
शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से महिला कर्मचारियों के लिए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करना और उनकी प्रगति (फॉलो-अप) देखना आसान होगा। साथ ही, प्रशासन के लिए शिकायतों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई करना भी सुगम होगा।
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इसके अलावा, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी शासकीय आस्थापन भी इन निर्देशों का पालन करें और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नई प्रशासकीय इमारत, तीसरी मंजिल, कक्ष क्रमांक-36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया से संपर्क कर इंटरनल शिकायत समिति गठन संबंधी रिपोर्ट के साथ यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त करें, ताकि शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सके। यह अपील जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी रेशमा मोरे ने की है।