Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शनि, 1 अगस्त 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Gondia Nwes: गोंदिया में करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का मामला, आरोपी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने ठुकराई

Property Fraud Case: गोंदिया में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति हड़पने के आरोप मामले में न्यायालय ने आरोपी मुकेशकुमार तन्नूमल कारडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • Author By Raghwendra Tiwari | published By आंचल लोखंडे |
Updated On: Aug 01, 2026 | 08:54 PM

गोंदिया कोर्ट- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Gondia Court Rejects Anticipatory Bail: करोड़ों रुपये मूल्य की पैतृक संपत्ति पर कथित फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर कब्जा करने के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में गोंदिया के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मुकेशकुमार तन्नूमल कारडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता, प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों तथा जांच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 में उसके पिता के नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर रायपुर स्थित उपपंजीयक कार्यालय में किसी अन्य व्यक्ति को वास्तविक मालिक बताकर प्रस्तुत किया गया।

अग्रिम जमानत पर कोर्ट का सख्त रुख

इसी कथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर गोरेगांव स्थित बहुमूल्य भूमि, राइस मिल, गोदाम व अन्य संपत्तियों से संबंधित विक्रय विलेख निष्पादित किए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, हस्ताक्षर और भूमि के गट नंबरों में भी छेड़छाड़ की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया तथा मूल पावर ऑफ अटॉर्नी अब तक प्रस्तुत नहीं की है। जांच में संलग्न आधार कार्ड के फोटो और वास्तविक आधार कार्ड के फोटो में प्रथम दृष्टया अंतर दिखाई दिया है।

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai Local Train Mega Block: रविवार को मध्य रेलवे पर मेगा ब्लॉक, जानें कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

Gadchiroli Tragedy: सती नदी में नहाने गए 4 बच्चों में से 3 की डूबने से मौत, एक ने बचाई जान

Bhandara News: तुमसर में बेला माइनर नहर क्षतिग्रस्त, सिंचाई व्यवस्था पर मंडराया संकट

Bhandara News: भंडारा में किसानों का आक्रोश, उचित मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा

ये भी पढ़े: Amravati News: अमरावती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी तत्काल निलंबित

दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोप

इसके अलावा एक व्यक्ति के बयान में यह भी सामने आया कि उसने आरोपी के कहने पर वास्तविक भूमि स्वामी बनकर उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई थी। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक APP एड। महेश चंदवानी ने पक्ष प्रस्तुत किया।

मामले में नामजद आरोपी

एफआईआर के अनुसार इस प्रकरण में लक्ष्मीकांत दौलत बारेवार, मुकेश तन्नूमल कारडा बेल आवेदनकर्ता मुकेशकुमार तन्नूमल कारडा, कुवरलाल चिंदू भोयर, अतीक रफीक अहमद, मनीष मोहनराव बोरकुटे यह आरोपी नामजद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अंतरिम संरक्षण को केवल सात दिनों के लिए बढ़ाया है, ताकि आरोपी चाहे तो उच्च न्यायालय में राहत के लिए आवेदन कर सके।

Gondia news case of land fraud worth crores in gondia court rejects anticipatory bail of accused

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 01, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

  • Court
  • Gondia News
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.