PCI Guidelines Biometric Attendance System ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Sambhajinagar PCI Guidelines Biometric Attendance System: छत्रपति संभाजीनगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी मान्यता प्राप्त औषधि निर्माण महाविद्यालयों के लिए आधार से लिंक बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करना अनिवार्य कर दिया है।
परिषद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी संस्थानों को एक मार्च तक पंजीकरण और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की मान्यता नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।
परिषद ने स्पष्ट किया है कि अब तक कई संस्थानों ने बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित नहीं की है और न ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है, ऐसे संस्थानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपकरण क्राय कर स्थापना करनी होगी तथा केंद्रीय उपस्थिति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
निर्देशों के अनुसार सभी प्राचार्य, प्राध्यापक और शिक्षण कर्मचारियों का केंद्रीय उपस्थिति प्रणाली में पंजीकरण आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षक का पहचान क्रमांक दर्ज कर सत्यापन किया जाएगा और नियमित रूप से बायोमीट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा, संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्यरत रहे और उपस्थिति का संपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखा जाए।
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परिषद ने चेतावनी दी है कि जिन सरथानी ने उपकरण काय, पंजीकरण और शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी।