सड़क चौड़ीकरण या धार्मिक विवाद? Sambhajinagar मस्जिद मामले में अब अदालत करेगी फैसला
Chhatrapati Sambhajinagar MNC ने सड़क चौड़ीकरण के मामले को लेकर मस्जिद समिति के द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर कोर्ट में जानकारी साझा की है। साथ ही मनपा से हलफनामा भी दायर करने कहा है।
- Written By: अपूर्वा नायक
छत्रपति संभाजी नगर (सौ. सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhaji Nagar News In Hindi: छत्रपति संभाजी नगर सड़क चौड़ीकरण के संबंध में मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर महानगर पालिका (मनपा) प्रशासन ने अदालत में जानकारी प्रस्तुत की है।
मनपा ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों या निर्माणों पर अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कोई अभियान शुरू नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति हितेन वेणेगावकर की खंडपीठ ने मनपा प्रशासन को इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
बता दें कि मनपा शहर में सड़क चौड़ीकरण अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत मस्जिद स्टेशन की संपत्ति पर मार्किंग की गई थी। मस्जिद समिति के सदस्य इमाम मोहम्मद अखलाख अहमद शेख ने औरंगाबाद खंडपीठ में एक याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी। संबंधित संपत्ति वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकृत है। स्टेशन रोड से बाबा पेट्रोल पंप रोड पर स्थित उक्त मस्जिद को 13 मई, 1998 के दौरान निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी, और 10 मार्च, 1999 को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल किया गया है।
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मनपा प्रशासन के वकील ने की जिरह, 17 को सुनवाई
मनपा की और से अधिवक्ता सुहास उरगुंठे ने खंडपीठ के संज्ञान में लाया कि धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण से प्रभावित संपत्तियों को हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता मनपा प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए मार्किंग करते ही डर से राहत पाने के लिए अदालत आए है अधिवक्ता आशुतोष कुलकर्णी और अधिवक्ता शुभम खोचे ने याचिकाकर्ताओं की और से दलीले रखीं। खंडपीठ ने मनपा को हलफनामा दाखित करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को रखी गई है।
