
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Municipal Corporation Election: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका में महापौर और उपमहापौर पदों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत नामांकन पत्रों के वितरण, स्वीकृति, जांच, नाम वापसी और चुनाव संबंधी विशेष सभा की तिथि तय की गई है।
महानगरपालिका सचिव नंदकिशोर भोंबे ने बताया कि महापौर एवं उपमहापौर पद के लिए नामांकन पत्रों का वितरण 4 फरवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को सुबह 10।00 बजे से दोपहर 3।00 बजे तक नामांकन पत्र वितरित किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की स्वीकृति 6 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक की जाएगी। नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तिथि और समय भी 6 फरवरी 2026 को शाम 6:00 बजे निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्र महापालिका सचिव तथा महापालिका सचिव कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 10 फरवरी 2026 को होने वाली विशेष सभा शुरू होने के बाद सभा कक्ष में पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
इसी दिन उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर भी दिया जाएगा। जांच के बाद वैध उम्मीदवारों के नाम पीठासीन अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे। इसके पश्चात उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय में लिखित सूचना देकर उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।
इस बीच महानगरपालिका अधिनियम तथा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका नियम 2005 और संशोधन नियम 2006 के तहत महापौर एवं उपमहापौर पद के चुनाव के लिए 10 फरवरी 2026 को सुबह 11।00 बजे विशेष सभा आयोजित की जाएगी। यह विशेष सभा महानगरपालिका के सभा गृह में आयोजित होगी।
इस सभा में महापौर पद के चुनाव के बाद उपमहापौर पद का चुनाव संपन्न किया जाएगा, भीवे ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम 1987 के नियम क्रमांक 4(2) के अंतर्गत निर्वाचित पालिका सदस्यों को अपने मुख्य निर्वाचन प्रमाणपत्र और विवरण पत्र की तीन प्रतियां घोषणा पत्र के साथ विभागीय आयुक्त, छत्रपति संभाजीनगर के पास जमा करनी होंगी।
इसकी रसीद नियोजित विशेष बैठक से पहले महापालिका सचिव के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा 10 फरवरी 2026 को होने वाली विशेष सभा के दौरान नवनिर्वाचित मनपा सदस्यों को पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है।
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पहचान प्रमाण के रूप में भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वाहन चालक लाइसेंस या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, महानगरपालिका प्रशासन ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित रहकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करे ताकि महापौर और उपमहापौर पदों का चुनाव शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार संपन्न किया जा सके।






