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Washim News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह की जेल, 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

Cheque Bounce Case: वाशिम न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही फरियादी को 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया है।

  • Author By manoj choubey | published By महाराष्ट्र डेस्क |
Updated On: Jul 06, 2026 | 06:04 PM

Washim Court (सोर्सः फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

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Washim Court Judgment: चेक बाउंस के एक मामले में वाशिम न्यायालय ने आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही फरियादी को दो माह के भीतर 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण के अनुसार बाबुलगांव निवासी तथा वर्तमान में वाशिम निवासी शामराव ढोबले ने अप्रैल 2022 में अपने परिचित लाखाला क्षेत्र निवासी सुधाकर सुरुशे को मकान संबंधी कार्य के लिए 2 लाख रुपये बिना ब्याज उधार दिए थे।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आरोपी दोषी

आरोपी ने 2 माह में राशि लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया। बाद में उसने पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. वाशिम शाखा का 2 लाख रु. का चेक दिया, जो 2 जुलाई 2022 को खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गया। कानूनी नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर फरियादी ने एड.अमोल सोमाणी के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण दायर किया।

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आरोपी को 3 लाख रुपये चुकाने का आदेश

करीब तीन वर्ष दस माह तक चली सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा चेक चोरी होने का बचाव न्यायालय में सिद्ध नहीं हो सका। सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी एस.बी. ढेंबरे ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही फरियादी को दो माह के भीतर तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस प्रकरण में फरियादी की ओर से एड.ए.आर.सोमाणी ने पैरवी की।

Washim cheque bounce case three month jail

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:43 PM

Topics:  

  • Akola News
  • Cheque Bounce Case
  • Court

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