विधायक संग्राम जगताप (सौ. सोशल मीडिया)
Case Filed Against MLA Sangram Jagtap: अहमदनगर जिले के अहिल्या नगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार गुट) के विधायक संग्राम जगताप के खिलाफ अकोला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 10 अक्टूबर को सोलापुर में आयोजित हिंदू आक्रोश मोर्चा की सभा में दीपावली के संदर्भ में एक विशेष धर्म समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, भड़काऊ और गैरजिम्मेदार बयान दिया, जिससे सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
इस बयान से देशभर के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और इसका असर अकोला शहर व जिले में भी देखा गया। इस संदर्भ में अकोला के समाजसेवी, कच्छी मेमन बिरादरी के अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता जावेद जकरिया ने रामदासपेठ पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस प्रशासन और विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी थी। लेकिन आरोप है कि विधायक सत्ताधारी गुट के प्रभावशाली नेता होने के कारण शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसलिए जावेद जकरिया ने वरिष्ठ फौजदारी वकील अधिवक्ता नजीब शेख के माध्यम से अकोला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में सीधे आपराधिक मामला दायर किया। न्यायालय के रजिस्ट्रार ने याचिका की दखल लेते हुए फौजदारी MCA मामला दर्ज कर उसे उचित न्यायालय को आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया है। जकरिया ने अपनी याचिका में विधायक संग्राम जगताप पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडित करने की मांग की है।
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इस प्रकरण ने महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक हलचलों में खलबली मचा दी है और राज्य की राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में जावेद जकरिया की ओर से अधिवक्ता नजीब शेख पैरवी कर रहे हैं।