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अकोला महानगर पालिका की शास्ती अभय योजना लागू, बकाया संपत्ति कर पर 100% तक ब्याज माफी

Akola AMC News: अकोला मनपा ने बकाया संपत्ति कर पर 100% तक ब्याज माफी की घोषणा की। 14 फरवरी से 31 मार्च तक तीन चरणों में लागू इस योजना का लाभ लेकर नागरिक दंडात्मक कार्रवाई से बच सकते हैं।

  • Written By: रूपम सिंह
Updated On: Feb 15, 2026 | 05:57 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )

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Akola Municipal Corporation News: अकोला में नागरिकों की मांग और जनप्रतिनिधियों के निर्देशानुसार अकोला महानगर पालिका ने बकाया सम्पत्ति कर धारकों के लिए शास्ती अभय योजना (ब्याज माफी योजना) लागू करने का निर्णय लिया है। मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने के आदेशानुसार यह योजना 14 फरवरी 2026 से तीन चरणों में शुरू की जा रही है।

अकोला महानगर पालिका की यह शास्ती अभय योजना नागरिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाली है। इससे करदाताओं को बकाया कर चुकाने का अवसर मिलेगा और मनपा को भी राजस्व प्राप्त होगा। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर समय पर कर भरें और शहर के विकास में सहयोग करें।

योजना का स्वरूप पहला चरण 14 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक यदि करदाता अपना संपूर्ण बकाया कर एकमुश्त भरते हैं तो उन्हें शास्ती (जुर्माना/ब्याज) की रकम में 100% छूट मिलेगी। दूसरा चरण: 6 मार्च से 20 मार्च 2026 तक संपूर्ण बकाया कर एकमुश्त भरने पर शास्ती की रकम में 90% छूट दी जाएगी। तीसरा चरण 21 मार्च से 31 मार्च 2026 तक करदाता यदि संपूर्ण बकाया कर एकमुश्त भरते हैं तो उन्हें शास्ती की रकम में 85% छूट प्राप्त होगी।

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जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन पर लिया गया निर्णय

इस योजना को लागू करने का निर्णय विधायक रणधीर सावरकर और महापौर शारदा खेडकर के निर्देशानुसार लिया गया है। महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया कर समय पर भरे मनपा उपायुक्त विजय पारतवार ने कहा कि नागरिक यदि अपना बकाया और चालू वर्ष का कर समय पर भरते हैं तो सील, जप्ती और नीलामी जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचा जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से मनपा प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।

Akola municipal corporation property tax interest waiver scheme 2026

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Published On: Feb 15, 2026 | 05:57 PM

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