राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय चौहान: हाईकोर्ट में केस की टली सुनवाई; 17 जून को आमने-सामने होंगे दोनों पक्ष
Kartikey Singh Chouhan Vs Rahul Gandhi: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय चौहान द्वारा दायर मानहानि केस की सुनवाई 17 जून तक टाल दी है। दोनों पक्षों ने दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा है।
- Written By: सजल रघुवंशी
राहुल गांधी और कार्तिकेय चौहान (सोर्स- सोशल मीडिया)
Rahul Gandhi Defamation Case MP High Court: नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़े चर्चित मानहानि केस में गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तीकेय सिंह चौहान के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से दायर मामले में दोनों पक्षों ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जून निर्धारित कर दी।
गौरतलब है कि इस हाईप्रोफाइल केस में की सुनवाई आज यानी 14 मई को हुई, जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। हालांकि मामले में अंतिम बहस आज भी नहीं हो सकी और कोर्ट को सुनवाई आगे बढ़ानी पड़ी।
दोनों पक्षों ने अदालत से मांगा समय
बता दें कि, सुनवाई के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और ऑर्डर शीट अभी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों का रिकॉर्ड पर होना आवश्यक है। वहीं राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी अदालत को बताया कि वह भी कुछ जरूरी दस्तावेज और आदेश प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से अतिरिक्त समय देने की मांग की।
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अब 17 जून को होगी सुनवाई
दोनों पक्षों की मांग पर सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2026 को दोपहर 1 बजे निर्धारित की है। अब इस चर्चित राजनीतिक मामले में आगे की सुनवाई जून में होगी। माना जा रहा है कि अगली तारीख तक जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद अदालत में मामले पर विस्तार से बहस की जा सकती है।
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2018 के एक चुनावी बयान से खड़ा हुआ विवाद
यह मामला वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा हुआ है। उस सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इसी बयान को आधार बनाकर कार्तिकेय चौहान ने एमपी-एमएल कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। बाद में अदालत द्वारा राहुल गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
